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हरियाणा के पूर्व मंत्री संदीप सिंह की मुश्किलें बढ़ीं, महिला कोच उत्पीड़न मामले में आरोप तय

Women Coach Scandal Case: हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री सरदार संदीप सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं. चंडीगढ़ जिला कोर्ट ने सोमवार को महिला कोच यौन उत्पीड़न मामले में संदीप सिंह के खिलाफ आरोप तय कर दिए. संदीप सिंह के खिलाफ आरोप तय होने में एक साल से ज्यादा का समय लग गया. मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी.

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चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह की याचिका को खारिज कर दिया. पूर्व मंत्री के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354, 354 ए, 354 बी, 506 और 509 के तहत आरोप तय किए गए. अब इस मामले में संदीप सिंह के खिलाफ केस चलेगा और अगली सुनवाई पर गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे.

26 दिसंबर 2022 को लगा था मंत्री पर आरोप

जूनियर कोच यौन उत्पीड़न मामले में फंसे हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ चंडीगढ़ जिला न्यायालय में केस चल रहा है. वहीं, 29 जुलाई को आरोपी पूर्व मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ न्यायालय में आरोप तय किए जा चुके हैं. हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह पर 26 दिसंबर 2022 को एक जूनियर महिला कोच ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था.

जूनियर महिला कोच ने मंत्री के खिलाफ चंडीगढ़ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. मामले की जांच के बाद पुलिस ने 31 दिसंबर की रात 11 बजे सेक्टर-26 थाने में संदीप सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया था. पुलिस ने पूर्व खेल मंत्री के खिलाफ आईपीसी की धारा 342, 354, 354ए, 354बी, 506 के तहत केस दर्ज किया था.

खेल विभाग में ही काम करती थी जूनियर महिला कोच

केस दर्ज होने के बाद जब मामला बढ़ा तो जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन किया गया. मामले की जांच के लिए डीएसपी (पूर्व) पलक गोयल की देखरेख में एसआईटी का गठन किया गया. इसमें साइबर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर रंजीत सिंह, महिला थाना प्रभारी इंस्पेक्टर ऊषा और एक महिला एसआई को शामिल किया गया. एसआईटी की जांच के बाद पुलिस ने संदीप सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 509 भी जोड़ दी. पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह पर खेल विभाग में ही काम कर रही एक जूनियर महिला कोच ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था.

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