सुपौल: थाना क्षेत्र के सिमराही बाजार गांधीनगर एनएच 27 पर सोमवार को मत्स्य विभाग के अधिकारी ने ट्रक से ले जा रहे भारी मात्रा में प्रतिबंधित मांगुर मछली के साथ चालक व दो मजदूर को गिरफ्तार किया है. जानकारी देते को-आपरेटिव फिशरीज फेडरेशन लिमिटेड के डिविजनल को-आर्डिनेटर राकेश कुमार ने बताया कि सूचना मिली कि बंगाल साइड से भारी मात्रा में प्रतिबंधित मछली की खेप आने वाली है.
विभागीय सूचना पर कार्रवाई करते हुए सोमवार को संदेह के आधार पर एक ट्रक को गांधीनगर में रोका गया, जहां जांच में पाया गया कि इसमें प्रतिबंधित थाई मांगुर मछली है. जिसके आधार पर ट्रक चालक और मजदूर को गिरफ्तार कर थाना लाया गया. सूचना पर पहुंचे अनुमंडल मत्स्य प्रसार पदाधिकारी आशीष कुमार के जांच में भी थाई मांगुर मछली की पुष्टि हुई है. मामले में मत्स्य अधिकारी के आवेदन पर मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार चालक व मजदूर से पूछताछ की जा रही है. पुलिस ट्रक को भी जब्त कर लिया है. मत्स्य अधिकारी ने बताया कि थाई मांगुर मछली का पालन, उत्पादन और परिवहन भारत में प्रतिबंधित है. यह मछली मांसाहारी होती है और इसके सेवन से स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है.
उन्होंने जलकर प्रबंधन अधिनियम 2006 और इसके संशोधित अधिनियम 2007 का हवाला देते कहा कि इस मछली का पालन, उत्पादन न केवल प्रतिबंधित है बल्कि दंडनीय अपराध है. इसी अधिनियम के आलोक में कार्रवाई की गयी है. थानाध्यक्ष नवीन कुमार ने कहा कि मत्स्य अधिकारी के आवेदन पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.
.