श्रावस्ती में फावड़ा मारने के दो दोषियों को सात वर्ष का कठोर कारावास, 25 हजार जुर्माना

उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में हत्या की नियत से फावड़ा मारने के मामले में जिला जज ने दो दोषियों को सात वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई है.साथ ही 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

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पूरा मामला उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले का है जहां पर भिनगा क्षेत्र के ग्राम पूरे अधरी के मजरा गुलहरिया निवासी चेतराम शर्मा ने 28 सितंबर 2016 को थाने में तहरीर दी थी.

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इसमें आरोप था कि गांव निवासी महेश दत्त मिश्रा व सियाराम वर्मा ने उसके छोटे भाई अरुण कुमार शर्मा को पत्नी के गहनों के विवाद को लेकर मारा-पीटा था.

वहीं दोषियों ने हत्या की नियत से फावड़े से हमला किया था। इस दौरान अरुण कुमार के नाजुक अंगों पर गंभीर चोट आई थी. जिसके चलते अरुण कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया था इस मामले में जिला जज राकेश धर द्विवेदी गवाहों के बयान के आधार पर दोनों को दोषी करार दिया। मामले में दोनों दोषियों को सात वर्ष का कठोर कारावास व 25000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है.

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