जबलपुर में टू व्हीलर रैली पर लगा बैन, बिना परमिशन कार्यक्रम माना जाएगा अवैध

जबलपुर। आने वाले दिनों में त्योहारों को देखते हुए जबलपुर जिले की कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिया गया है। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने शुक्रवार को यह आदेश जारी करते हुए कहा है कि महाशिवरात्रि, रमजान माह, होलिकोत्सव, चैत्र नवरात्र, गुड़ी पाड़वा, ईद-उल-फितर व हनुमान जयंती जैसे त्योहारों में बेहतर कानून व्यवस्था बनाने के लिए बिना अनमुति के आयोजन नहीं होगे।

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यदि होते हैं तो वह पूरी तरह से अवैध माने जाएंगे और आयोजकों पर सख्त कार्रवाई होगी। इतना ही नहीं दो पहिया वाहन रैली पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इसके अलावा धर्म और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले नारे, शब्द और अन्य तरह की संगीत पर भी रोक लगा दी गई है।

सड़क पर छोड़े पशु तो पशुपालक पर कार्रवाई

इस आदेश के लागू होने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों से अनुमति लेकर ही किसी तरह के आयोजन किए जाएंगे। यदि अनुमति नहीं ली गई है तो उन्हें अवैध माना जाएगा और आयोजकों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित होगी।

इसके साथ ही इस आदेश में व्यक्तियों, संस्थाओं अथवा पशु मालिकों से कहा गया है कि वे अपने पशुओं को खुले तौर पर सडकों पर न छोड़ें और न ही सड़कों पर आने दें। इस प्रतिबंधात्मक आदेश में घरेलू नौकरों व व्यावसायिक नौकरों को रखने के पहले इसकी सूचना संबंधित थाने में देना होगी।

 

इसके साथ ही अब होटल, लाज, धर्मशाला में रुकने वाले व्यक्तियों से पहचान पत्र अनिवार्य रूप से लेने व विहित प्रारूप में इनकी सूची प्रतिदिन संबंधित थाने को देने के निर्देश होटल, लाज, धर्मशाला संचालकों को देना अनिवार्य कर दिया गया है।

 

किरायेदारों की देनी होगी सूचना

दो माह तक मकान मालिक द्वारा अपने मकान में रहने वाले पेइंग गेस्ट की सूचना भी अब उसे थाने को देनी होगी। इसके बाद ही पेईंग गेस्ट को रखा जा सकेगा। यदि मकान में किरायेदार रखा जाता है तो इसकी सूचना भी संबंधित थाने को लिखित रूप से मकान मालिक द्वारा प्रदान किया जाना अनिवार्य होगा।

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