UCC In Gujarat: उत्तराखंड के बाद अब गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड(UCC)लागू होगा. गुजरात के सीएम भूपेन्द्र पटेल ने प्रेस वार्ता करके जानकारी साझा की है और 5 सदस्यी कमेटी का गठन किया है. यह कमिटी 45 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल का कहना है, “समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का मसौदा तैयार करने और कानून बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति गठित की गई है। समिति 45 दिनों में राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके आधार पर सरकार निर्णय लेगी.”
#WATCH | Gujarat CM Bhupendra Patel says, "To prepare the draft for Uniform Civil Code (UCC) and make the law, a 5-member committee under the chairmanship of retired Supreme Court judge Ranjana Desai has been constituted. The committee will submit its report to the state… pic.twitter.com/UbVRSL1lfx
— ANI (@ANI) February 4, 2025
उत्तराखंड में पहले ही लागू हो चुका है UCC
उत्तराखंड में 27 जनवरी को समान नागरिक संहिता लागू कर दिया गया. यूसीसी लागू होने के बाद उत्तराखंड स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रिमोट के माध्यम से अधिसूचना जारी कर यूसीसी को लागू किया था. अब इसको लेवकर बीजेपी के दूसरे राज्य गुजरात में भी लागू किया जाएगा.
क्या है समान नागरिक संहिता (UCC)?
UCC का मतलब है कि राज्य में सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, गोद लेने, संपत्ति के बंटवारे और अन्य सिविल मामलों के लिए एक समान कानून लागू होगा. इसका उद्देश्य विभिन्न धर्मों और समुदायों के लिए अलग-अलग पर्सनल लॉ की जगह एक समान प्रणाली स्थापित करना है. इसके तहत शादी और लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स को भी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा.