उमरिया: अपराधी ईश्वर सिंह को एक साल के लिए छह जिलों से तड़ीपार, आदेश का उल्लंघन हुआ तो होगी कड़ी कार्रवाई

उमरिया: मध्य प्रदेश के उमरिया जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां जिला कलेक्टर एवं दंडाधिकारी धरणेन्द्र कुमार जैन ने गोपालपुर गांव निवासी ईश्वर सिंह उइके को एक साल के लिए छह जिलों से तड़ीपार कर दिया है. यह सजा मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दी गई है.

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ईश्वर सिंह को उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, मैहर, जबलपुर, कटनी और डिंडौरी जिलों की सीमाओं से बाहर जाना होगा और उसे 24 घंटे के भीतर इन जिलों से बाहर निकलने का सख्त आदेश दिया गया है.

 

यह फैसला ईश्वर सिंह की अपराधिक गतिविधियों और असामाजिक कार्यों के कारण लिया गया है, जिससे इलाके में कानून-व्यवस्था पर खतरा मंडरा रहा था. यदि ईश्वर सिंह को किसी न्यायालयीन पेशी के लिए इन जिलों में आना पड़ा, तो वह पूर्व सूचना देकर अदालत में हाजिर हो सकता है, लेकिन पेशी खत्म होते ही उसे वापस लौटना होगा.

अगर वह इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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