केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली से पहले बड़ा गिफ्ट दिया है. केंद्र सरकार को कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम से जुड़े नियमों को नोटिफाई किया है. ये नियम पेंशन और रिटायरमेंट लाभ से जुड़े हुए हैं. नए नियमों के मुताबिक, अब यूपीएस के तहत 20 साल की नौकरी पर भी पूरी पेंशन दी जाएगी.
नई स्कीम के तहत अब कर्मचारियों को सिर्फ 20 साल की नियमित सर्विस पूरा करने के बाद भी रिटायरमेंट का बेनिफिट मिलेगा. उनको पेंशन का लाभ मिलेगा. पहले यह लिमिट 25 साल थी, जिसको कम करने की मांग काफी दिनों से कर्मचारियों की ओर से की जा रही है. अब सरकार ने इस पर ध्यान देते हुए सरकारी कर्मचारियों को दिवाली से पहले बढ़िया तोहफा दिया है.
इसके अलावा यूपीएस चुनने वाले कर्मचारियों को पेंशन के अलावा भी कई सारी सुविधाएं मिलेंगी. जैसे अगर कोई एंप्लॉई सर्विस के दौरान दिव्यांग हो जाता है या फिर किसी कारण वश उसकी जान चली जाती है. तो दिव्यांगता की स्थिति में कर्मचारी को और मृत्यु के बाद उसके परिवार को CCS Pension Rules या UPS नियमों के तहत ऑप्शन चुनने का हक होगा. इससे परिवार को सुरक्षित पेंशन का फायदा मिल सकेगा.
UPS स्कीम
केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम के विकल्प के तौर पर इस स्कीम को 1 अप्रैल 2025 को लागू किया. इस स्कीम में कर्मचारी और सरकार दोनों का योगदान होता है. रजिस्ट्रेशन या योगदान के क्रेडिट में देरी की स्थिति में सरकार कर्मचारियों को मुआवजा भी देगी. साथ ही अभी हाल ही में वित्त मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा था कि यूपीएस के तहत एलिजिबल कर्मचारी एक बार में वन वे वन टाइम के तहत एनपीएस में स्विच कर सकते हैं. कर्मचारी अपने रिटायरमेंट से एक साल पहले या फिर वीआरएस लेने के तीन महीने पहले इस स्कीम को चुन सकते हैं.
हालांकि, साथ ही यह मेंशन किया गया है कि जो कर्मचारी अनुशासनात्मक कार्रवाई के चलते अपने पद से हटाए गए हैं या फिर उन पर कोई ऐसी जांच चल रही हो. ऐसी स्थिति में वे कर्मचारी यूपीएस टू एनपीएस स्विच नहीं कर सकते हैं. इसके लिए 30 सितंबर 2025 तक की डेट निर्धारित की गई है.