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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने IPS जीपी सिंह को सेवा में किया बहाल, आदेश जारी….

रायपुर: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 12 दिसंबर 2024 को आईपीएस अधिकारी गुरजिंदर पाल सिंह (जीपी सिंह) को पुनः सेवा में बहाल करने का आदेश जारी किया है. यह कदम केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) के आदेश के बाद उठाया गया है, जिसमें 10 अप्रैल 2024 को गृह मंत्रालय द्वारा 20 जुलाई 2023 को जारी निलंबन आदेश को रद्द कर दिया गया था.

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आपको याद दिला दें कि 20 जुलाई 2023 को जीपी सिंह को गृह मंत्रालय के आदेश के तहत सेवानिवृत्त कर दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने CAT में इसके खिलाफ चुनौती दी थी. CAT ने जीपी सिंह को सेवा में बहाल करने का आदेश दिया, जिसे गृह मंत्रालय ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन हाई कोर्ट ने 23 अगस्त 2024 को मंत्रालय की याचिका खारिज कर दी.

 

इसके बाद, गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की, जिसे 10 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया. सुप्रीम कोर्ट के फैसले और अन्य कानूनी राय के आधार पर, गृह मंत्रालय ने अब जीपी सिंह को सेवा में बहाल करने का आदेश जारी किया. इसके साथ ही, आदेश की प्रति छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्य सचिव को भेज दी गई है, ताकि आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके.

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