UP: धर्म परिवर्तन के आरोपी दिव्यांग को 11 साल की जेल, 35 हजार जुर्माना; महिला का किया था रेप

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में धर्म परिवर्तन के बाद रेप का आरोप सिद्ध होने पर दिव्यांग यूनुस को अदालत ने 11 साल की सजा और 35 हजार का अर्थ दंड लगाया है. वर्ष 2013 में मुरादाबाद का रहने वाला यूनुस थाना खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली एक बच्चे की मां संध्या को लेकर फरार हो गया था. इस मामले में यूनुस के खिलाफ खुर्जा नगर कोतवाली में रेप की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था.

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संध्या को इस मामले में 11 साल बाद आज न्याय मिला और आरोपीय युनूस पर रेप का आरोप सही साबित हो गया. जहां आज द्वितीय फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश वरुण कुमार निगम ने दोषी यूनुस को 11 साल की सजा और 35 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. वहीं कोर्ट के इस फैसले के बाद पीड़ित परिवार के लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं. परिवार के लोगों ने कहा कि एक बड़ी लड़ाई के बाद हमें न्याय मिला है.

कोर्ट के फैसले पर पीड़िता ने जताई खुशी

वहीं पीड़िता के वकील ने कहा कि इस मामले की लड़ाई लंबी चलने के बाद कोर्ट ने सबूत और गवाही को आधार पर फैसला सुनाया है. उन्होंने कहा कि न्याय मिलने के बाद पीड़ित परिवार बहुत खुश है, परिवार के लोगों ने कोर्ट के फैसले के बाद राहत की सांस ली है. परिवार के लोगों ने इसे न्याय की जीत बताया है.

12 साल बाद मिला न्याय

एसएसपी श्लोक कुमार ने मामले की जानकारी देते हुए कहा कि 2013 में मुरादाबाद के रहने वाले यूनुस के खिलाफ रेप और धर्म परिवर्तन का मुकदमा दर्ज हुआ था, जो फास्ट ट्रैक कोर्ट में करीब 12 साल तक चला है. कोर्ट ने आरोपी को 11 साल की सजा और 35 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. वहीं कोर्ट के फैसले के बाद पीड़िता के परिजनों ने खुशी जाहिर की है. लोगों ने कहा कि आरोपी को सजा मिलने के बाद हमारा प्रयास सफल रहा है. हमारी मेहनत रंग लाई, कड़ी मेहनत और अथक प्रयासों के बाद हमें न्याय मिला है.

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