उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के भुडकुडा थाना क्षेत्र में साल 2023 में एक नाबालिग सिलाई कढ़ाई सीख रही थी. इस बीच एक दिन वह अचानक से गायब हो गई. इसके बाद उसके माता-पिता ने काफी खोजबीन की, लेकिन कोई कुछ भी पता नहीं चला. इसके बाद परिवार ने पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई. पुलिस की जांच में सामने आया है कि आजमगढ़ का रहने वाला युवक सैफ नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर फरार हो गया है.
इसके बाद पुलिस ने जब कार्रवाई शुरू की और कुछ ही दिनों बाद जखनिया स्टेशन के पास दोनों को गिरफ्तार कर लिया. मामले को कोर्ट में पेश किया, जिस पर मामले में पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश राम अवतार ने आरोपी युवक सैफ को 20 साल की सजा और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. विशेष लोक अभियोजक रविकांत पांडे ने बताया कि आरोपी युवक सैफ नाबालिग को जखनिया स्टेशन बुलाया और वहां से मऊ फिर गोरखपुर होते हुए वह राजस्थान के अजमेर शरीफ ले गया.
इस दरगाह पर नाबालिग को शादी की बात कही और उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म करता रहा. पुलिस ने जब मुकदमा दर्ज किया उसके कुछ दिनों के बाद पुलिस ने दोनों को जखनियां रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया और इस दौरान जुलाई 2023 में मामला कोर्ट में पहुंचा. उन्होंने बताया कि इस मामले में एक अन्य युवक भी सह अभियुक्त था, लेकिन कोर्ट ने उसे बरी कर दिया. सैफ के मामले में कुल आठ लोगों ने गवाही दी.
आरोपी को मिली 20 साल की सजा
जिसके परिणाम स्वरूप आरोपी युवक सैफ को 20 साल की सजा और 40000 जुर्माने की सजा कोर्ट ने सुनाई है.इस दौरान उन्होंने यह भी बताया कि आरोपी युवक सैफ जो विशेष समुदाय का था और उसने दूसरे समुदाय की नाबालिग को भगाकर ले गया था. जिसके वजह से उस वक्त काफी जन आक्रोश भी लोगों में फैला था. लेकिन पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई कर उसे जल्द ही गिरफ्तार लिया था. अब माननीय कोर्ट के द्वारा 20 साल की सजा सुनाये जाने के बाद पीड़ित परिवार ने काफी राहत महसूस किया है.