उत्तरप्रदेश इटावा में माननीय न्यायालय की तरफ से चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। दोषियों को सजा सुनाए जाने के बाद महिला ने माननीय न्यायालय और पुलिस का तहे दिल से किया धन्यवाद.
6 साल पहले की गई थी महिला के पति की हत्या
इटावा जिले में सन 2018 का एक मामला सामने आया है. जहां ग्राम पिलखर थाना इकदिल इलाके में रहने बाली मंजू देवी के द्वारा थाने में प्रार्थना पत्र दिया गया था जिसमें बताया गया था कि उसके पति अखिलेश यादव के ऊपर अरोपी के द्वारा एक राय होकर मेरे पति के ऊपर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया था. जिससे उनकी इलाज के द्वारा मौत हो गई थी. इस मामले को पुलिस के द्वारा गंभीरता से लिया. पुलिस द्वारा महिला को आश्वासन दिया गया कि उसको इंसाफ मिलेगा. यहां पुलिस ने काफी मेहनत की और दोषियों को सबूतों के आधार पर सजा दिलाने का काम किया.
दोषियों पर लगाया गया 25-25 का जुर्माना
इकदिल पुलिस ने पूरे मामले को गंभीरता के साथ लिया। गवाहो के बयान को दर्ज किया गया. पुलिस ने यहां पैरवी की और गवाहो को कोर्ट में माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया. माननीय न्यायालय ने पूरे मामले को गंभीरता के साथ सुना. चारों अभियुक्त दोषी पाए गए। पहला अभियुक्त अमित उर्फ बरुआ, दूसरा अभियुक्त अनुज कुमार उर्फ बौना, तीसरा अभियुक्त रिषी उर्फ मोनू उर्फ सुखवीर, चौथा अभियुक्त गुट्टे उर्फ नीतेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई तो वहीं 25-25 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया गया।