UPI का इस्तेमाल करने वाले सभी यूजर्स के लिए बड़ी खबर है. नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई पेमेंट से जुड़े नियमों में बदलाव किया है. आज यानी 15 सितंबर से यूजर्स 10 लाख रुपये तक की पेमेंट डेली कर पाएंगे. पहले यह लिमिट 2 लाख रुपये तक थी. ज्वैलरी खरीदने की लिमिट भी बढ़ गई है. आइए डिटेल में यूपीआई के नए नियमों को समझते हैं साथ ही यह भी जानेंगे कि किस कैटेगरी के लिए कितनी लिमिट तय की गई है.
यूपीआई में हुए बदलावों का सीधा असर आम आदमी पर देखने को मिलेगा. क्योंकि, ये सुधार आम व्यापारी, क्रेडिट कार्ड पेमेंट और ज्वैलरी खरीद से जुड़े हुए हैं. कैटेगरी वाइज लिमिट को बढ़ाया गया है. लेकिन ध्यान रहे कि सभी तरह की पेमेंट की लिमिट नहीं बढ़ी है.
किसकी लिमिट बढ़ी है?
यूपीआई के जरिए पेमेंट करने की लिमिट को सरकार ने कुछ खास पर्सन-टू-मर्चेंट लेनदेने के लिए बढ़ाया है और पर्सन-टू-पर्सन पेमेंट वाली लिमिट में कोई बदलाव नहीं किया है. यह पहले की तरह 1 रुपये ही रहेगी.
पर्सन-टू-पर्सन(P2P) और पर्सन-टू-मर्चेंट(P2M)
लिमिट पी-टू-एम में किस कैटेगरी में कितनी बढ़ी है इसको जानने से पहले यह समझना जरूरी है की ये P2M और P2P आखिर क्या है. पर्सन-टू-मर्चेंट का सीधा सा मतलब यह है कि कोई इंसान किसी व्यापारी को जो पेमेंट करता है. इसकी लिमिट पहले 2 लाख एक दिन में थी अब वह 10 लाख रुपये हो गई है. इसके अलावा जब एक व्यक्ति किसी दूसरे इंसान को सीधे पैसे भेजता है तो उसे पी-टू-पी कहते हैं. इसकी लिमिट पहले भी 1 लाख रुपये थी और अब भी 1 लाख रुपये ही है.