कर्नाटक में भाजपा विधायक मुनिरत्ना और उनके साथियों के खिलाफ सामूहिक बलात्कार का मामला दर्ज किया गया है. एफआईआर में 40 वर्षीय पीड़ित महिला ने उन पर सामूहिक बलात्कार करने, उसके चेहरे पर पेशाब करने और उसे जानलेवा वायरस का इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाया है. पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी.
पीटीआई के मुताबिक, मंगलवार को आरएमसी यार्ड पुलिस स्टेशन में भाजपा कार्यकर्ता की शिकायत के आधार पर बीजेपी विधायक और उसके साथियों पर प्राथमिकी दर्ज की गई. भाजपा कार्यकर्ता होने का दावा करने वाली महिला ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि यह घटना 11 जून, 2023 को मथिकेरे में विधायक के कार्यालय में हुई. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसके साथी उसे कार में अपने कार्यालय ले गए थे.
घटना में शामिल विधायक के तीन साथियों के नाम प्राथमिकी में दर्ज किए गए हैं, जबकि चौथे आरोपी की पहचान अज्ञात है. पीड़िता महिला ने आरोप लगाया कि कार्यालय पहुंचने के बाद विधायक ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर उसके इनकार करने के बावजूद उसके कपड़े उतार दिए और उसे धमकी भी दी कि अगर उसने सहयोग नहीं किया तो वे उसके बेटे को मार देंगे. एफआईआर में कहा गया है कि मुनिरत्ना ने कथित तौर पर दो लोगों को उसके साथ बलात्कार करने का निर्देश दिया.
महिला ने आगे आरोप लगाया कि विधायक ने उसके चेहरे पर पेशाब भी किया और घटना के दौरान एक अज्ञात व्यक्ति कथित तौर पर कमरे में घुस आया और विधायक को एक सफेद डिब्बा दिया. उसने डिब्बे से एक सिरिंज निकाली और उसे इंजेक्शन लगा दिया. एफआईआर के अनुसार, विधायक ने कथित तौर पर उसे धमकी दी कि अगर उसने किसी को इस बारे में बताया तो वह उसके परिवार को नहीं छोड़ेगा और उन्हें बर्बाद कर देगा.
इस साल जनवरी में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और कथित तौर पर उसे एक लाइलाज वायरस का पता चला और उसने इंजेक्शन वाली घटना से संबंध जोड़ लिया. 19 मई को, अपने साथ कथित तौर पर जो कुछ हुआ उससे व्यथित होकर कुछ गोलियां खा लीं और उसकी तबीयत खराब हो गई थी. इसके बाद उसने पुलिस में मामले की शिकायत करने का फैसला किया.
शिकायतकर्ता ने इस हमले से पहले की एक घटना का भी उल्लेख किया, जिसमें भाजपा विधायक ने कथित तौर पर दूसरों को पीन्या और आरएमसी यार्ड पुलिस स्टेशनों में उसके खिलाफ झूठे मामले दर्ज करने के लिए प्रभावित किया था. बाद में, जब वह जेल से रिहा हुई, तो विधायक के साथियों ने उससे मुलाकात की और उसे आश्वासन दिया कि मुनिरत्न उसके खिलाफ आरोपों हटाने में मदद करेगा और इसी बहाने से उसे अपने कार्यालय में बुला लिया.
पुलिस के अनुसार, भाजपा विधायक और अन्य आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 डी (सामूहिक बलात्कार), 270 (जीवन के लिए खतरनाक बीमारी का संक्रमण फैलाने की संभावना वाला घातक कार्य), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 354 (महिला की शील भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 504 (शांति भंग करने के लिए जानबूझकर अपमान करना), 506 (आपराधिक धमकी), 509 (महिला की शील भंग करने के इरादे से शब्द, इशारा या कार्य) और 34 (सामान्य इरादा) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है.
हालांकि इस मामले में आरोपी बीजेपी विधायक मुनिरत्ना की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.