उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक विशेष अदालत ने गुरुवार को पांच वर्षीय बच्ची से बलात्कार और हत्या के मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. ये वारदात साल 2020 में हुई थी. विशेष जिला सरकारी वकील संत प्रताप सिंह ने बताया कि यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम के तहत विशेष अदालत ने दोषी मोहम्मद रईस पर 60 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
जानकारी के मुताबिक, 22 फरवरी 2020 की रात को पीड़िता दरगाह शरीफ थाना के अंतर्गत आने वाले इलाके में अपने माता-पिता के साथ सो रही थी. यही से वो अचानक लापता हो गई. अगली सुबह उसका शव एक बोरे में मिला, जिस पर चाकू से कई वार किए गए थे. पीड़िता के पिता की शिकायत के बाद पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया.
इसके बाद में जांच में आरोपी मोहम्मद रईस की संलिप्तता पाई गई. इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. जिला सरकारी वकील ने बताया कि उसके खिलाफ 8 मार्च, 2020 को आईपीसी और पॉक्सो अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया था. विशेष अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) दीप कांत मणि ने सजा सुनाते हुए मोहम्मद रईस को आजीवन कारावास सुनाया.
अदालत ने कहा कि 60 हजार रुपए का जुर्माना न भरने की स्थिति में अपराधी को तीन महीने की अतिरिक्त कैद की सजा होगी. सरकारी वकील ने बताया कि अदालत ने आगे निर्देश दिया कि जुर्माने की पूरी राशि पीड़िता की मां को मुआवजे के रूप में दी जाए. पीड़िता के परिजनों ने विशेष अदालत के इस फैसले पर संतोष जताया है. पीड़िता के पिता का कहना है कि उन्होंने अपराधी के लिए फांसी की सजा मांगी थी.
बताते चलें कि पिछले महीने बहराइच में सात साल पहले 16 साल की लड़की के साथ हुए बलात्कार और हत्या के मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. अदालत ने आरोपी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. विशेष अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) दीप कांत मणि ने निर्देश दिया कि दोषी दुखीराम कश्यप द्वारा भुगतान किया गया जुर्माना पीड़िता की मां को दिया जाए.
विशेष जिला सरकारी वकील संत प्रताप सिंह ने बताया था कि ये घटना 25 फरवरी, 2018 को फखरपुर थाना सीमा अंतर्गत एक गांव में हुई थी. दुखीराम कश्यप ने रेप के बाद चाकू से लड़की का गला रेत दिया था. लड़की का खून से लथपथ शव टिन शेड में वहां मिला था, जहां परिवार की भैंसें बंधी थीं. पीड़िता के परिवार ने कहा था कि दुखीराम ने हत्या से कुछ दिन पहले भी लड़की का यौन उत्पीड़न किया था.