Uttar Pradesh: 8 साल बाद कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई 8 साल कारावास की सजा

 

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बलिया: कोर्ट ने एक अभियुक्त को 8 साल के लिए सलाखों के पीछे भेज दिया है. “OPERATION CONVICTION” के तहत एसपी ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी के चलते पाक्सो एक्ट के मामले में एक अभियुक्त को 08 वर्ष का सश्रम कारावास व 12000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है.

सिकन्दरपुर थाने पर 2017 में अभियुक्त सतना बिन्द के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. पीड़ित नाबालिक लड़की के परिजनों के तहरीर पर अभियुक्त के खिलाफ धारा- 506 व धारा 04 पाक्सो एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया था. अभियुक्त सतना बिन्द पुत्र शिवानन्द बिन्द निवासी लिलकर थाना सिकन्दरपुर जनपद बलिया का निवासी है.

न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कोर्ट संख्या- 08 द्वारा अभियुक्त को 8 साल की सजा और 12000 रुपये का अर्थदण्ड लगाया है। धारा 04 पाक्सो एक्ट में दोषसिद्द पाते हुये अभियुक्त को 08 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया. अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतना होगा. धारा 506 में दोषसिद्द पाते हुये अभियुक्त को 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 2,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया. अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतना होगा.

आप को बताते चले कि 25.06.2017 को पीड़ित परिजनों द्वारा सिकंदरपुर थाने पर अपनी नाबालिग बेटी से अभियुक्त द्वारा दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिस पर थाना स्थानीय द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया था.

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