Uttar Pradesh: बदायूं जिले में चाइल्ड हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 1098 के माध्यम से सूचना मिली कि थाना दातागंज एवं हज़रतपुर जनपद बदायूं के अंतर्गत ग्राम में किशोरियों का बाल विवाह हो रहा है जिसमें एक विवाह आज ही दिनांक 17/01/2025 एवं दूसरा 19/01/2025 को होना प्रस्तावित है.
जिसकी सूचना मिलने के उपरांत चाइल्डलाइन परियोजना समन्वयक कमल शर्मा ने तत्परता दिखाते हुए मामले की सूचना जिला प्रोबेशन अधिकारी, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट व बाल कल्याण समिति को दी जिसमे उपरांत जिला प्रोबेशन अधिकारी श्री अभय कुमार जी के आदेशानुसार चाइल्ड हेल्पलाइन परियोजना समन्वयक कमल शर्मा, श्री मान बहादुर सिंह थाना प्रभारी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चौकी प्रभारी प्रदीप कुमार, उपनिरीक्षक उपदेश कुमार गांव में मौके पर पहुंचे और किशोरियों व उसके परिवार से मिले तथा किशोरियों के आयु के साक्ष्य मांगे जिसमे साक्ष्यों के अनुसार 16 वर्ष के लगभग निकलीं, परिवार के अनुसार भी लड़की की आयु 16 वर्ष के लगभग थी, जिसके बाद लड़की के पिता को शादी न करने के बारे में समझाया व बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में बताकर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के बारे में बताया कि अगर लड़की की शादी 18 वर्ष से पहले करते है तो उन पर कानूनी कार्यवाही होगी तब उन्होंने कहा कि हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी.
लड़की के पिता ने प्रभारी निरीक्षक की उपस्थित में शपथ पत्र दिया कि, जब तक मेरी लड़की 18 वर्ष का ना हो जाएगा, तब तक मैं उसका विवाह नहीं करूंगा अगर करूं तो मेरे खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए तथा लड़की को बाल कल्याण समिति बदायू के आदेशानुसार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा. कोऑर्डिनेटर कमल शर्मा ने बताया कि, वर्तमान वर्ष में अब तक एक दर्जन से ज्यादा बाल विवाह को रोक जा चुका है तथा जनपद में इतने ज्यादा बाल विवाह होना चिंता का विषय है.