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उत्तर प्रदेश: अधिवक्ता की हत्या मामले में पत्नी, प्रेमी और साथी को उम्रकैद, कोर्ट ने सुनाया फैसला

उत्तर प्रदेश: प्रेमी के साथ मिलकर अधिवक्ता पति की हत्या करने वाली पत्नी उसके प्रेमी व एक अन्य साथी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उन पर अर्थ दंड भी लगाया गया है. जानकारी के अनुसार, दरगाह थाना क्षेत्र के जमील कॉलोनी सलारगंज के रहने वाले अधिवक्ता इंतजार उल हक 15 अक्टूबर 2022 को अपने घर के बरामदे में सोए हुए थे. इसी दौरान उनकी पत्नी नुसरत जहां उर्फ गुलशुम ने अपने प्रेमी नदीम व उसके एक साथी दाऊद को घर में बुलाया और धारदार हथियार से इंतजार उल हक की हत्या कर दी.

सुबह होते ही पत्नी ने प्लान के तहत पुलिस को अपनी बातों में उलझाना चाहा. जिसपर पुलिस को शक हुआ. प्रेमी मोअज्जिम नदीम जो रामगांव थाना क्षेत्र के मुसल्लमपुर का रहने वाला है. जिसका मृतक की पत्नी नुसरत के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था. इन दोनों के बीच पति इंतजार उल हक आ रहा था. दोनों ने मिलकर पति को रास्ते से हटाने का प्लान बना डाला. नदीम ने अपने साथी मस्जिद के इमाम दाऊद के साथ मिलकर सोते समय धारदार हथियार से इंतजार उल हक की हत्या कर दी थी.

मृतक के भाई की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की. घटना स्थल का निरीक्षण तत्कालीन एसपी केशव चौधरी द्वारा किया. पुलिस ने पत्नी से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया. वहीं, मामले में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम पवन कुमार शर्मा ने सजा सुनाई.

एडीजीसी क्रिमिनल अधिवक्ता प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि न्यायालय द्वारा नुसरत जहां उर्फ गुलशुम को आजीवन कारावास की सजा के साथ 100000 का अर्थ दंड लगाया है. वहीं उसके प्रेमी नदीम अहमद उर्फ नदीम शेख वह उसके साथी दाऊद को सश्रम आजीवन कारावास की सजा के साथ 1 लाख 20 हजार व रुपये का अर्थ दंड लगाया है. अर्थ दंड नहीं जमा किया जाता है तो 3 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा बढ़ाई जाएगी.

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