Uttar Pradesh: गाजीपुर में पॉक्सो एक्ट के एक मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. पॉक्सो कोर्ट ने अभियुक्त चंद्रकेशव को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 30 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.
मामला 2017 का है, जब भुड़कुड़ा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की का अपहरण किया गया था. अभियुक्त चंद्रकेशव ने अपने जीजा के साथ मिलकर पीड़िता को बहला-फुसलाकर ले गया था। आरोपी ने कई दिनों तक पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया. करीब 20 दिन बाद पीड़िता को जखनियां रेलवे स्टेशन से बरामद किया गया.
अभियोजन पक्ष ने मामले में 6 गवाह पेश किए। न्यायाधीश राम अवतार ने सभी पक्षों को सुनने के बाद चंद्रकेशव को दोषी पाया. उन्होंने पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 के तहत 10 साल का कठोर कारावास और 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया. इसके अलावा अपहरण की धारा 363 में 5 साल का साधारण कारावास और 5 हजार रुपए जुर्माना, धारा 366 में 7 साल का कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माना तथा धारा 506 में 2 साल का कारावास की सजा सुनाई. हालांकि, आरोपी के जीजा को कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया.
गाजीपुर में पॉक्सो एक्ट के एक मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. पॉक्सो कोर्ट ने अभियुक्त चंद्रकेशव को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 30 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.
मामला 2017 का है, जब भुड़कुड़ा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की का अपहरण किया गया था। अभियुक्त चंद्रकेशव ने अपने जीजा के साथ मिलकर पीड़िता को बहला-फुसलाकर ले गया था। आरोपी ने कई दिनों तक पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। करीब 20 दिन बाद पीड़िता को जखनियां रेलवे स्टेशन से बरामद किया गया.
अभियोजन पक्ष ने मामले में 6 गवाह पेश किए। न्यायाधीश राम अवतार ने सभी पक्षों को सुनने के बाद चंद्रकेशव को दोषी पाया। उन्होंने पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 के तहत 10 साल का कठोर कारावास और 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। इसके अलावा अपहरण की धारा 363 में 5 साल का साधारण कारावास और 5 हजार रुपए जुर्माना, धारा 366 में 7 साल का कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माना तथा धारा 506 में 2 साल का कारावास की सजा सुनाई. हालांकि, आरोपी के जीजा को कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया.
विशेष लोक अभियोजक रविकांत पांडे ने बताया की चंद्रकेश जो अपने जीजा के साथ मिलकर गांव के ही एक पीड़िता को बहला फुसलाकर भगाकर ले गया था और पहले आजमगढ़ और फिर उसे अन्य जगह ले गया और उसके साथ करीब 20 दिनों तक रेप की वारदात किया और बाद में पुलिस ने पीड़िता को जखनिया स्टेशन से बरामद किया था और इस मामले में अभियोजन की तरफ से कुल 6 गाव पेश किए गए थे जिसके बाद पास्को कोर्ट के न्यायाधीश राम अवतार जी ने यह सजा सुनाई. उन्होंने बताया कि अभियुक्त अभी तक जेल में बंद रहा है ऐसे में जेल में अब तक के बंद समय को सजा में से कम कर दिया जाएगा.