Uttar Pradesh: 6 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या के मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला

यूपी के फतेहपुर में विगत 3 साल पहले हुई एक एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है.आरोपी को आजीवन कारावास के साथ लाखों रुपये का जुर्माना लगाया है।फैसला आने के बाद बच्ची के परिजन ने कोर्ट के फैसले का स्वगात किया.

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जिला शासकीय अधिवक्ता देवेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि एक बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में विशेष पोस्को न्यायालय के जज महेंद्र कुमार सेकेंड ने आरोपी ज्ञानेंद्र शुक्ला पुत्र राम स्वरूप शुक्ला निवासी दौलतपुर थाना कल्याणपुर को आजीवन कारावास के साथ 3 लाख 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.

पीड़ित बच्ची के पिता ने 12 जुलाई 2022 को थाना पुलिस को तहरीर दिया था कि उसकी 5 साल 9 माह की बच्ची गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ने गयी थी।शाम तक जब घर वापस नही आई तो स्कूल जाकर जानकारी करने पर मालूम पड़ा कि बच्ची स्कूल नही आयी है।जिसके बाद पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज किया था।3 दिन बाद खोजने पर शिव अर्जुन के बाग में बने कोठारी में एक बोरी से बच्ची का क्षत विक्षत शव बरामद किया गया था और स्कूल बैग भी मिला था.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म के बाद चोट के 8 गंभीर निशान मिला था।परिजन ने शिनाख्त किया था।बच्ची के चाचा ने बयान दिया था कि बच्ची के स्कूल जाने के बाद जब वह रेवाड़ी बाजार जा रहे थे तो बाग के पास बच्ची बाग से करौंदा तोड़ रही थी और आरोपी ज्ञानेंद्र शुक्ला बाग के अंदर हैंडपंप में हाथ पैर धो रहे थे.

उसी के बाद बच्ची गायब हो गई थी जब मैं बाजार से वापस आया तो आरोपी कोठारी के अंदर से निकालकर तेज कदम से भागते हुए दिखा था।उसी कोठारी से बच्ची का शव बरामद हुआ था.

इस मामले में 3 साल बाद विशेष पॉस्को न्यायालय ने 10 गवाहों के बयान के बाद आजीवन कारावास और 3 लाख 10 हजार रुपए का अर्थदंड सुनाया है.

 

 

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