Uttar Pradesh: मोहनगंज थाने में 2014 में दर्ज दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट केस में अभियुक्त पर दोष सिद्ध होने पर जज ने सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी को 14 साल की कैद के साथ 45 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है. मोहनगंज थाना क्षेत्र की एक महिला ने 23 जनवरी 2014 को नाबालिग पुत्री को ले जाने का आरोप लगाते हुए पूरे औसान मजरे पाकर गांव निवासी राजकुमार पासी पर केस दर्ज करवाया था.
तत्कालीन उपनिरीक्षक ने किशोरी की तलाश कर उसे परिजनों के सुपुर्द करते हुए आरोपी को जेल भेजा था. इसके बाद पुलिस ने साक्ष्य सहित आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया,मामले की सुनवाई न्यायालय स्पेशल जज पाक्सो कोर्ट रायबरेली चल रही थी. पुलिस ने ऑपरेशन कंविक्शन के तहत केस की प्रभावी पैरवी की. कोर्ट ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों की सुनवाई, साक्ष्य परीक्षण के बाद राजकुमार को दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट का दोषी करार दिया. दोष सिद्ध होेने के बाद शनिवार को कोर्ट ने राजकुमार को 14 साल की कैद के साथ 45 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई.
अर्थदंड जमा नहीं करने पर दोषी को एक साल अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी, एसपी अनूप सिंह ने न्यायालय स्पेशल जज पाक्सो कोर्ट रायबरेली की ओर से राजकुमार को सजा सुनाए जाने की पुष्टि की है.