Uttar Pradesh: सुल्तानपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद रामभुआल निषाद की मुश्किलें बढ़ गई हैं, गोरखपुर की कोर्ट ने बड़हलगंज क्षेत्र के दवनाडीह निवासी और सुल्तानपुर से सपा सांसद रामभुआल निषाद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया, कोर्ट की ओर से गैर जमानती वारंट जारी करने के बावजूद कोर्ट के समक्ष उपस्थित न होने पर कार्रवाई की गई है.
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए ज्ञानेंद्र कुमार कोर्ट ने उनके खिलाफ धारा 82 दंड प्रक्रिया संहिता की कार्रवाई की है, साथ ही एसएचओ बड़हलगंज को गैर जमानती वारंट और धारा 82 दंड प्रक्रिया संहिता का तामीला कराकर 10 जनवरी को कोर्ट के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश भी दिया है.
2015 का है मामला
रामभुआल निषाद के खिलाफ 2015 में एनएच जाम करने और लोगों के साथ मारपीट एवं जान से मारने की धमकी का आरोप है, साल 2015 में मुकदमा अपराध संख्या 78/2015 के मृतक का शव पुलिस की देखरेख में दाह संस्कार के लिए लाया जा रहा था, रामभुआल निषाद के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने शव को पटना चौराहे पर सड़क के बीचो-बीच रखकर राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया था.
पुलिस के साथ की थी अभद्रता
जाम लगाए जाने से नेशनल हाईवे पर आवागमन बाधित हो गया. थानाध्यक्ष प्रभातेश कुमार और उनके सहयोगियों की ओर से जाम खुलवाने का प्रयास किया गया तो राम भुआल और उनके सहयोगी हंगामा करने लगे. प्रदर्शनकारियों ने बवाल मचा दिया. प्रदर्शनकारी सीधे पुलिस से उलझ गए. आरोप है कि सांसद रामभुआल निषाद और उनके सहयोगियों ने पुलिस के साथ गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी. पुलिस ने इसे शांति व्यवस्था भंग करने का कृत्य माना. उक्त मामले में दर्ज किए गए केस पर एमपी-एमएलए कोर्ट की ओर से गैर जमानतीय वारंट जारी किया गया है.