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संभल जामा मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष पहुंचा इलाहाबाद हाईकोर्ट, रखी ये मांग

संभल की शाही जामा मस्जिद में एडवोकेट कमीशन के सर्वे को लेकर हिंदू पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल की है. हरिशंकर जैन और पार्थ यादव ने दाखिल इस कैविएट में मांग की है कि यदि मुस्लिम पक्ष कोई याचिका दायर करता है, तो मामले में बिना हिंदू पक्ष को सुने कोई आदेश पारित न किया जाए.

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यह कैविएट संभल के सिविल जज द्वारा 19 नवंबर को दिए गए सर्वे आदेश से जुड़े मुकदमे के संदर्भ में दाखिल की गई है. इस सर्वे रिपोर्ट को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्षों के बीच विवाद गहराता जा रहा है. इसी बीच, सुप्रीम कोर्ट ने भी आज मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख करने का निर्देश दिया है. माना जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष जल्द ही सिविल जज के फैसले के खिलाफ अपनी अर्जी इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल करेगा.

हाईकोर्ट का रुख कर सकता है मुस्लिम पक्ष

सुप्रीम कोर्ट के आज के निर्देश के बाद मुस्लिम पक्ष सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपनी याचिका दाखिल कर सकता है. माना जा रहा है कि याचिका दाखिल होने के बाद अदालत कैविएट दायर करने वाले हिंदू पक्ष को भी अपनी दलीलें पेश करने का मौका देगी. इस मामले की सुनवाई अगले सप्ताह होने की संभावना है.

हिंदू पक्ष ने पहले ही सर्वे आदेश के खिलाफ संभावित याचिका को लेकर हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल कर दी थी. यह कैविएट सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई से पहले ही दाखिल की गई थी. संभल कोर्ट के सर्वे आदेश को लेकर हिंदू पक्ष ने आशंका जताई थी कि मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट का रुख करेगा. फिलहाल यह मामला अब धार्मिक और कानूनी दोनों ही तरह से संवेदनशील हो गया है, और इसकी अगली सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं.

सर्वे की प्रक्रिया परल लगी अस्थायी रोक

हालांकि, मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने से पहले सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए फिलहाल सर्वे की प्रक्रिया पर अस्थायी रोक लगा दी है और मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया है. अब हाईकोर्ट में याचिका दाखिल होने के बाद यह मामला फिर से गरमाने की उम्मीद है. अदालत सभी पक्षों को सुनने के बाद ही अगला निर्णय लेगी.

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