Uttar Pradesh: गोंडा में द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का ऐतिहासिक आयोजन: 2.25 लाख मामलों के निस्तारण

गोंडा: जिला न्यायालय गोंडा में शनिवार, 10 मई को द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे उत्साह और प्रभावी प्रबंधन के साथ किया गया. इस आयोजन का उद्देश्य न्यायिक प्रणाली को सरल, सुलभ और समयबद्ध बनाना है, जिसके तहत जिले में कुल 2.25 लाख लंबित वादों के निस्तारण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.

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अब तक 62,125 वादों का समाधान सफलतापूर्वक किया जा चुका है, जबकि शेष 1,62,875 मामलों का निस्तारण देर शाम तक किया जा रहा है। जिला प्रशासन और न्यायालय के संयुक्त प्रयासों से आयोजित यह लोक अदालत गोंडा ही नहीं, बल्कि पूरे राज्य के लिए मिसाल बन रही है.

इस अवसर पर जिला जज के निर्देशन में जनजागरूकता अभियान भी चलाया गया। बीते दिनों राष्ट्रीय लोक अदालत को जन-जन तक पहुंचाने हेतु प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जो जिले की चारों तहसीलों—गोंडा, करनैलगंज, मनकापुर व तरबगंज—में जाकर लोगों को लोक अदालत के महत्व और लाभों की जानकारी दे चुका है.

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित इस द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत में विविध प्रकार के मामलों का निपटारा किया जा रहा है. इनमें बैंक वसूली, किरायेदारी विवाद, मोबाइल व केबल संबंधी मुद्दे, आयकर, वित्तीय संस्थानों से जुड़े वाद, दीवानी वाद, उत्तराधिकार, पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, चेक बाउंस, आर्बिट्रेशन वाद, चालान और अन्य शमनीय फौजदारी मामले शामिल हैं.

जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित राजस्व वाद, फौजदारी, चकबंदी, प्रीलिटिगेशन वादों के साथ-साथ न्यायालय द्वारा चिन्हित दीवानी, वैवाहिक, विद्युत, इजराय, ई-चालान, एन.आई एक्ट, एम.ए.सी.टी, स्थायी लोक अदालत व उपभोक्ता संबंधी वादों का भी समाधान किया जा रहा है.

 

यह आयोजन न केवल लंबित वादों के शीघ्र निस्तारण की दिशा में एक प्रभावी कदम है, बल्कि आम जनमानस को न्यायिक राहत दिलाने का सराहनीय प्रयास भी है.

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