Uttar Pradesh: सहारनपुर हाईकोर्ट के आदेश पर बड़ी कार्रवाई, ग्राम प्रधान का अवैध निर्माण ध्वस्त

सहारनपुर के नानौता में शनिवार को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम प्रधान नीरज राणा के निवास पर बुलडोजर चलवा दिया.

यह कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश पर की गई, जिसमें ग्राम प्रधान द्वारा बनाए गए मकान को सरकारी स्कूल की जमीन पर अतिक्रमण मानते हुए हटाने के निर्देश दिए गए थे.

शनिवार को एसडीएम डॉ पूर्वा व सीओ शशि प्रकाश दल बल के साथ ग्राम प्रधान नीरज राणा के निवास पर पहुंचे. प्रशासनिक अधिकारियों के नेतृत्व में हाईकोर्ट के आदेशो का पालन करते हुए बुलडोजर कार्यवाही शुरू की गई।प्रशासन ने मकान को ध्वस्त करना शुरू किया तो क्षेत्र के लोगों की भीड़ जुट गई. सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था.

बताया जा रहा है कि, नानौता देहात में स्थित प्राथमिक विद्यालय की भूमि पर ग्राम प्रधान ने कई वर्ष पहले अवैध कब्जा कर मकान बना लिया था. इसको लेकर स्थानीय ग्रामीणों की शिकायत पर मामला उच्च न्यायालय तक पहुंचा। लंबे समय से चली आ रही सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिए कि मकान सरकारी स्कूल की जमीन पर बना है, इसलिए तत्काल प्रभाव से जमीन को कब्जे से मुक्त कराया जाए।हाईकोर्ट के आदेश मिलने के बाद प्रशासन ने पूरी तैयारी के साथ शनिवार को कार्रवाई शुरू की.

बुलडोजर की कार्रवाई शुरू होते ही ग्राम प्रधान पक्ष ने कुछ देर तक विरोध जताया, लेकिन प्रशासनिक सख्ती के आगे उन्हें पीछे हटना पड़ा। देखते ही देखते मकान मलबे में तब्दील हो गया।इस कार्रवाई के बाद गांव में चर्चा का माहौल बना हुआ है। कई ग्रामीणों ने कहा कि स्कूल की जमीन को कब्जे से मुक्त कराना बच्चों के भविष्य के लिए जरूरी था.

वहीं, ग्राम प्रधान समर्थकों का कहना है कि यह कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है. प्रशासनिक अधिकारियों ने साफ किया कि यह कदम पूरी तरह से न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में उठाया गया है. उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी जमीन पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

Advertisements
Advertisement