Uttar Pradesh: सहारनपुर कोर्ट ने दहेज हत्या के मामले में मृतका के पति को दोषी करार दिया है, कोर्ट ने अभियुक्त को 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है, कोर्ट ने 80 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी-2 की कोर्ट ने अभियुक्त के माता-पिता को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. कोर्ट ने पत्रावली पर आए साक्ष्यों और गवाहों की गवाही के बाद ये फैसला सुनाया है.
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मैनपाल सिंह ने बताया कि जिला शामली के कांधला के रहने वाले श्रीधर शर्मा ने 12 मार्च 2019 को थाना सदर बाजार में सहारनपुर में बेटी की दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था।जिसमें बताया था कि, श्रीधर शर्मा ने अपने बेटी रीतू की शादी टैगोर गार्डन के रहने वाले सचिन शर्मा से 23 नवंबर 2015 को हिंदू-रीति रिवाज के साथ कराया था। दोनों के एक बेट भी था.
वादी ने बताया था कि, 11 मार्च 2019 को सचिन ने अपने ससुर को फोन पर बताया था कि रीतू बच्चे और मोबाइल को घर पर छोड़कर चली गई है. लड़की पक्ष भी अपनी बेटी की ससुराल आ गया और बेटी की तलाश की, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन 3 दिन बाद यानी 14 मार्च को रीतू का शव जिला हरिद्वार के गांव कासमपुर में गंगनहर के किनारे से बरामद हुआ.