सुल्तानपुर: प्रदेश की लगभग 25 करोड़ जनसंख्या में 56 प्रतिशत युवा है, जो प्रदेश के कार्य बल का निर्माण करते है. इस युवा प्रदेश के युवाओं की असीमित क्षमता को गति देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन को साकार करने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा अत्यन्त महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (सीएम-युवा) लागू किया. गया है. अब जनपद के युवा उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना से लाभ उठा सकते हैं इस बात की जानकारी देती हुई जनपद की उपायुक्त उद्योग नेहा सिंह ने विस्तृत चर्चा करते हुए उन्होंने योजना के बारे में जानकारी दी.
उन्होंने बताया कि, इस योजना की जो मुख्य बाते हैं उनमें कौशल प्रशिक्षण प्राप्त 21-40 वर्ष के युवाओं को उत्पाद/सेवा सम्बन्धी उद्यम स्थापित कराकर स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा. प्रतिवर्ष युवाओं को स्वरोजगार के अवसर सृजित करना इस योजना का लक्ष्य है. प्रथम चरण में रू0 5.00 लाख तक की परियोजनाओं हेतु चार वर्षों तक 100 प्रतिशत ब्याज मुक्त कोलेटरल गांरटी मुक्त ऋण दिया जाएगा. सामान्य वर्ग के लाभार्थी को परियोजना लागत का 15 प्रतिशत, ओ०बी०सी० को 12.5 प्रतिशत, एस०सी०/ एस०टी०/दिव्यांग को 10 प्रतिशत स्वयं का अंशदान जमा करना आवश्यक होगा.
नेहा सिंह ने आगे बताया कि, इस योजना के तहत पात्रता की जो शर्ते हैं उनमें लाभार्थी की आयु सीमा-21 से 40 वर्ष हो और शैक्षणिक योग्यता-न्यूनतम कक्षा-8 उत्तीर्ण, हण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष को वरीयता दी जाएगी. उपायुक्त उद्योग ने अहम जानकारी देते हुए बताया कि, पात्रता की शर्तों में विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, ओ०डी०ओ०पी० प्रशिक्षण योजना, एस०सी०/एस०टी०/ओ०बी०सी० प्रशिक्षण योजना, यूपी कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत प्रशिक्षित अथवा किसी मान्यता प्राप्त शैक्षाणिक संस्थान से स्किल सम्बन्धी सीफिकेट/डिग्री/डिप्लोमा आदि प्राप्त हो. इसकी आवेदन की प्रक्रिया में एम०एस०एम०ई० पोर्टल https//msme.up.gov.in पर ऑन-लाइन आवदेन किया जा सकता है. बातचीत के अंत मे उपायुक्त उद्योग नेहा सिंह ने बताया कि, जिला उद्योग विकास एवं उद्यमिता प्रोत्साहन केन्द्र में ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों का परीक्षणोपरान्त ऑनलाइन रूप से बैंको को प्रेषण किया जाएगा.
इस योजना की अधिक जानकारी के लिए युवा लाभार्थी कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के दौरान संपर्क कर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते है.