उत्तर प्रदेश: दुष्कर्म के आरोपी को 12 साल की सश्रम कारावास की सजा…

गाजीपुर के जनपद न्यायालय ने पॉस्को एक्ट के आरोपी को आज 12 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई. मामला दिलदारनगर थाना क्षेत्र के एक गांव का था जहां की नाबालिक लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था.

विशेष लोक अभियोजक रविकांत पांडे ने बताया कि दिलदारनगर थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले आदिल नाम के युवक ने एक नाबालिक लड़की को भगा कर लाया और उसके साथ दुष्कर्म किया. आरोपी दिलदारनगर से उसे गाजीपुर लाया था और एक होटल में रखकर उसके साथ जबरदस्ती रेप किया था और इस घटना के बाद पिडीता जब किसी तरह से छुटी तो अपने घर गई थी और उसके बाद अपने माता-पिता को पूरा घटनाक्रम बताया इसके बाद उसकी मां ने थाने पर आरोपी के खिलाफ लिखित तहरीर दिया और उसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले की विवेचना किया और तपश्चात मामला न्यायालय में आया इसके बाद 4 अप्रैल 2024 को आरोपी पर आरोप तय हुआ.

इस पूरे मामले में अभियोजन की तरफ से पांच गवाह पेश किए गए थे जो अभियोजन के पक्ष का समर्थन किया वही आज इस मामले में कोर्ट के न्यायाधीश राम अवतार जी ने दोनों पक्षों की बहस सुने और आरोपी को 12 साल का कारावास और ₹30000 का अर्थ दंड की सजा सुनाई और इस 30000 के अर्थदंड में 50% पीड़िता को देना होगा.

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