Uttar Pradesh: सहारनपुर कोर्ट ने 2015 में हुए भूरा हत्याकांड में पति-पत्नी और उनके दो बेटों को दोषी करार दिया है, कोर्ट ने चारों अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई है, कोर्ट ने सभी पर 30-30 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है, नकुड़ कस्बे में मामूली कहासुनी पर गोली भूरे को मार दी थी.
अपर सत्र न्यायाधीश (कक्ष संख्या-9) संजय कुमार की कोर्ट ने पत्रावली पर आए साक्ष्यों और गवाहों की गवाही के आधार पर ये फैसला सुनाया है, जब अदालत ने चारों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई, तो वे रो पड़े और अदालत से माफी मांगने लगे. वे लगातार गुहार लगाते रहे कि उन्हें माफ कर दिया जाए, लेकिन अदालत ने कोई राहत नहीं दी. शासकीय अधिवक्ता नीरज चौहान के अनुसार, थाना नकुड़ के मोहल्ला बंजारन के रहने वाले नसीम अहमद ने 24 फरवरी 2015 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी.
उसने बताया कि, रास्ते में पड़े रेत को लेकर उसके भाई की पत्नी शन्नो का विवाद पड़ोसी शमीम, उसकी पत्नी नूरी और उनके बेटों सावेज व परवेज से हो गया था. बात इतनी बढ़ गई कि आरोपियों ने शन्नो के साथ गाली-गलौज और मारपीट की. उस वक्त मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह मामला शांत करा दिया.