उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले के सोनवा क्षेत्र में नौ वर्ष पूर्व किशोरी से दुष्कर्म के प्रयास के मामले में अपर जिला जज व विशेष जज पाक्सो निर्दोष कुमार ने फैसला सुनाया, उन्होंने दोषी को सात वर्ष के सश्रम कारावास व 24 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई.
घटनाक्रम के अनुसार सोनवा क्षेत्र निवासी 15 वर्षीय किशोरी थाना क्षेत्र के ही एक गांव निवासी अपने चाचा के घर गई थी, सात अप्रैल 2016 की सुबह करीब छह बजे शौच जाते समय थाना क्षेत्र के ही कटरा बहादुरगंज निवासी बलराम लोहार बदनीयती से उसे बहकाकर ले गया, इस दौरान उसने किशोरी से दुष्कर्म का प्रयास किया.
किशोरी को बहलाकर ले जाने में कन्हैया लाल व फारूक सहित परिवार के लोगों ने भी सहयोग किया था, इस मामले में किशोरी के पिता की तहरीर पर सोनवा पुलिस ने केस दर्ज कर बलराम के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र भेजा था, मामले में एडीजे ने फैसला सुनाया, दोषी को पुलिस अभिरक्षा में जिला कारागार बहराइच ले जाया गया है.