Uttar Pradesh: बहराइच में हत्या मामले में दो दोषियों को उम्रकैद, 50 हजार अर्थ दंड

Uttar Pradesh: बहराइच में मेड़ के विवाद में हुई मारपीट में घायल कैसरगंज निवासी व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई थी. इस मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे एफटीसी द्वितीय अनिल कुमार ने दो दोषियों को आजीवन कारावास के साथ 50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है. इसमें से एक की सुनवाई के दौरान ही मौत हो चुकी है, मामला 12 दिसंबर 2023 का है.

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प्रेमचंद वर्मा निवासी भनिया ने कैसरगंज पुलिस को शिकायती पत्र दिया था। इसमें आरोप लगाया था कि उसके चाचा रामधन से गांव के राकेश का मेड़ को लेकर विवाद था। 12 दिसंबर 2003 की शाम करीब एक बजे जब उसके चाचा उसके पिता को खेत दिखाने गए थे. राकेश व उमेश पुत्र लालाराम वर्मा आकर गाली देने लगे. मना करने पर बेरू व लाठी से मारने-पीटने लगे. इससे उसके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए. इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस सूचना को दर्ज कर पुलिस ने जांच की था. इसकी सुनवाई एफटीसी द्वितीय के कोर्ट में चल रही थी.

इस मामले में न्यायालय ने राकेश कुमार वर्मा (मृतक दौरान मुकदमा) व उमेश कुमार वर्मा निवासी ग्राम भनिया को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास के साथ ही 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है, अर्थदंड न देने पर छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.

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