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Uttar Pradesh: सहारनपुर में गुंडा एक्ट में युवक को किया जिला बदर, 6 माह के लिए जिले में नहीं आ सकेगा

Uttar Pradesh: सहारनपुर में थाना बिहारीगढ़ पुलिस ने गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए तालिब पुत्र वाजिद निवासी थापुल मुस्लिम जिले से छह महीने के लिए जिला बदर किया है, पुलिस बदमाश को जिले की सीमा से बाहर पहुंचाकर आई. पुलिस के अनुसार, अभियुक्त तालिब के विरुद्ध गुंडा नियंत्रण अधिनियम की धारा-3 के तहत रिपोर्ट तैयार कर डीएम की कोर्ट ने प्रस्तुत किया.

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सुनवाई के बाद डीएम ने वाद संख्या 6280/2024 में आदेश जारी कर तालिब को जिले की सीमा से 6 माह के लिए निष्कासित करने के निर्देश दिए हैं. आदेश को लेकर पुलिस ने तालिब को नोटिस तामील कराकर 17 जनवरी को सहारनपुर की सीमा से बाहर कर दिया.

तालिब को चेतावनी दी गई कि वो 6 माह तक जिले की सीमा में प्रवेश न करें.

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