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उत्तराखंड: आज से हलाला और बहुविवाह पर रोक, समान नागरिक संहिता लागू..

उत्तराखंड में आज से यानी कि सोमवार से समान नागरिक संहिता (UCC) लागू हो जाएगी. इसके साथ ही यह भारत का पहला राज्य होगा, जहां यह कानून प्रभावी होगी. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस कानून को लेकर सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. अब प्रदेश में लिंग, जाति या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा. इसके साथ ही आज से प्रदेश में हलाला से लेकर बहुविवाह तक सब खत्म हो जाएगा.

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समान नागरिक संहिता लागू होने से पहले सीएम ने कहा कि हमने पीएम मोदी के नेतृत्व में जो 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ा था. उसमें हमने प्रदेश वासियों से वादा किया था, कि सरकार बनने के बाद हम यूसीसी लागू करने का काम करेंगे. हमने पूरी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं. जिसके बाद अधिनियम लागू होने के लिए तैयार है.

आज शुरू होगा यूसीसी पोर्टल

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज यानी कि 27 जनवरी को यूसीसी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे. दोपहर 12.30 बजे सचिवालय में UCC पोर्टल का शुभारंभ किया जाएगा. उत्तराखंड सरकार के अनुसार यह अधिनियम उत्तराखंड राज्य के सम्पूर्ण क्षेत्र में लागू होगा, तथा राज्य से बाहर रहने वाले राज्य के निवासियों पर भी प्रभावी होगा.

इसके साथ ही यूसीसी की नियमावली का भी लोकार्पण किया जाएगा. इसके बाद से विवाह, तलाक, लिव इन, लिव इन से अलग होना, विरासत आदि के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए जाएंगे.

क्या-क्या होगा बदलाव और कैसे होगा काम?

यूसीसी पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन की थ्री लेयर की व्यवस्था होगी. इसके अलावा इंटरनेट की सुविधा ना होने या पोर्टल काम नहीं करने पर वहां सीएससी के माध्यम से पंजीकरण होगा. इसके लिए आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा. कोई भी शिकायत होने पर आप पोर्टल पर ही दर्ज करा सकते हैं.

इस कानून के बाद उत्तराधिकारी होने के लिए गवाह की जरुरत होगी. तलाक लेने के लिए कोर्ट की मंजूरी जरुरी होगी. वैवाहिक संबंध तोड़ने पर 60 दिन के भीतर देना होगा पोर्टल पर सूचना देनी होगी. इसके अलावा लिव इन में रहने वालो को एक माह के भीतर पंजीकरण करवाना होगा. पंचायत पालिका निगम स्तर पर उप रजिस्ट्रार व रजिस्ट्रार तैनात किए जाएंगे.

बीजेपी शासित राज्य में लागू होगा यूसीसी- अमित शाह

यूसीसी के तहत विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और विरासत से संबंधित व्यक्तिगत कानून अनुसूचित जनजातियों और संरक्षित प्राधिकरण-सशक्त व्यक्तियों और समुदायों को छोड़कर सब पर समान रूप से लागू होंगे. इसके लागू होने के बाद वसीयतनामा उत्तराधिकार के तहत वसीयत और पूरक दस्तावेजों, जिन्हें कोडिसिल के रूप में जाना जाता है, के निर्माण और रद्द करने के लिए एक व्यवस्थित ढांचा स्थापित किया जाएगा.

पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था बीजेपी शासित सभी राज्यों में एक-एक कर यूसीसी लागू किया जाएगा. इसके लागू होने के बाद उत्तराखंड में हलाला से लेकर बहुविवाह तक सब खत्म हो जाएगा.

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