वर्धमान हॉस्पिटल के संचालक को देनी होगी 50 लाख से अधिक क्षतिपूर्ति राशि, जानें कारण

शहर के आदर्श कॉलोनी मोड़ में संचालित वर्धमान हॉस्पिटल के संचालक को अस्पताल की रैलिंग से गिरकर युवक की मौत के मामले 50 लाख रुपये से अधिक की क्षतिपूर्ति राशि पीड़ित पक्ष को देनी होगी। जिला उपभोक्ता प्रतितोषण आयोग, कटनी ने एक निर्णय सुनाते हुए राशि एक माह के अंदर पीड़ित परिवार को देने का आदेश दिया है।

ब्याज सहित प्रदान करने का आदेश

पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता भूपेश जायसवाल ने बताया कि वर्धमान अस्पताल, और डॉ. ऋषि जैन (हड्डी रोग विशेषज्ञ) को लापरवाही का दोषी पाते हुए आयोग ने मृतक मनोज परौहा (23 वर्ष) के स्वजनों को कुल 43 लाख 68 हजार रुपये क्षतिपूर्ति राशि 9 प्रतिशत ब्याज सहित प्रदान करने का आदेश दिया है। परिवादी रामजी परौहा ने आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके पुत्र को 19 जुलाई 2022 को अस्पताल में भर्ती किया गया था।

अस्पताल प्रबंधन ने रसीद उपलब्ध नहीं कराई

इलाज आयुष्मान कार्ड से किए जाने का आश्वासन दिया गया, किंतु बाद में 85 हजार रुपये का ठेका लिया गया और 30,000 रुपये नकद लेने के बाद भी अस्पताल प्रबंधन ने रसीद उपलब्ध नहीं कराई। इसी बीच 30 जुलाई 2022 की रात मरीज तीसरी मंजिल से नीचे गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। जांच में पाया गया कि अस्पताल की बालकनी और रेलिंग पर सुरक्षा जाली नहीं लगी थी। परिवादी ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही और आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था न रखने का आरोप लगाया और न्यायालय में परिवाद दायर किया।

अस्पताल प्रबंधन को क्षतिपूर्ति देने का आदेश

मामले में न्यायाधीश श्यामाचरण उपाध्याय ने आदेश दिया कि अस्पताल प्रबंधन मृतक के पिता को 13 लाख 68 हजार रुपये क्षतिपूर्ति देगा। इलाज में हुई लापरवाही और असुरक्षा के कारण 25 लाख रुपये अतिरिक्त क्षतिपूर्ति दी जाएगी। सेवा में कमी और अनुचित व्यापार प्रथा के लिए पांच लाख रुपये, साथ ही 20 हजार रुपये वाद व्यय और 24 अगस्त 2023 से 9% वार्षिक ब्याज भी देय होगा। परिवादी की ओर से अधिवक्ता भूपेश जायसवाल, राकेश शर्मा, गुलाम सरवर ने पैरवी की।

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