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यूपी में वाहन जुर्माना माफी योजना लागू, जानिए कब और कैसे उठाएं फायदा

बदायूँ :  सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन रामबचन गुप्ता ने जानकारी देते हुए अवगत कराया है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जनहित में 06 नवम्बर 2024 को अथवा उसके पूर्व पंजीकृत व्यवसायिक वाहनों पर देय कर पर लागू जुर्माना (शास्ति) को समाप्त करने हेतु एक मुश्त समाधान योजना(ओटीएस) लागू की गयी है.

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यह सुविधा 06 नवम्बर 2024 से तीन माह के अन्दर 05 फरवरी 2025 तक लागू है, जिसमें आवेदक परिवहन कार्यालय में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन)/कराधान अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकता है.

उन्होंने बताया कि आवेदन पत्र के साथ 7500 कि0ग्रा0 तक के वाहन हेतु रू0-200/- तथा उससे अधिक भारी वाहन हेतु रू0-500/- शुल्क जमा करना होगा.समस्त बकाया देय कर एक बार में जमा करना होगा.समस्त बकायेदारों के ऐसे प्रकरण भी जो मा0 न्यायालय, उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र), उप परिवहन आयुक्त(यात्री कर) के स्तर पर लम्बित है, वे भी आवेदन कर सकते है परन्तु कर जमा कराने के पूर्व उन्हे सम्बन्धित मा0 न्यायालय/अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुमति लेनी होगी.

ऐसे प्रकरण जिनमें वाहन वित्तपोषक द्वारा अपने कब्जे में लिया गया है या उनके विरूद्ध वसूली प्रमाण पत्र जारी है, वे भी योजना के पात्र है। यह अधिसूचना परिवहन विभाग की वेवसाइट https://uptransport.upsdc.gov.in/en-us/ पर उपलब्ध है.अधिक जानकारी हेतु उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय बदायूं में सम्पर्क स्थापित कर सकते है.

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