उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद भारत निर्वाचन आयोग ने 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है। गृह मंत्रालय ने 22 जुलाई 2025 को राजपत्र अधिसूचना एस.ओ.3354(ई) के माध्यम से धनखड़ के इस्तीफे को अधिसूचित किया, जिसके साथ ही उपराष्ट्रपति का पद रिक्त माना गया और चुनाव की तैयारी प्रारंभ कर दी गई। चुनाव आयोग ने अनुच्छेद 324 के तहत अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए चुनाव की रूपरेखा तैयार करनी शुरू कर दी है।
यह चुनाव राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति चुनाव नियम, 1974 के तहत आयोजित किया जाएगा। आयोग ने निर्वाचक मंडल की सूची तैयार करने, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य शामिल हैं, रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति तथा पिछले चुनावों की पृष्ठभूमि सामग्री तैयार करने का कार्य शुरू कर दिया है।
चुनाव आयोग द्वारा जल्द ही उपराष्ट्रपति चुनाव का पूरा कार्यक्रम घोषित किया जाएगा, जिसमें अधिसूचना जारी करने की तिथि, नामांकन दाखिल करने की समयसीमा, नामांकन पत्रों की जांच, नाम वापसी की अंतिम तिथि, मतदान और मतगणना की तारीखें शामिल होंगी।
उपराष्ट्रपति का चुनाव अन्य संवैधानिक पदों की तरह एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया के तहत होता है। यदि एक से अधिक उम्मीदवार नामांकन दाखिल करते हैं तो मतदान कराया जाता है और फिर मतगणना कर परिणाम घोषित किया जाता है। बता दें कि जगदीप धनखड़ ने सोमवार की शाम अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जबकि उनका कार्यकाल 2027 तक था।