शर्मिष्ठा पनोली के खिलाफ FIR दर्ज कराने वाला वजाहत खान लापता, पिता का दावा- मिल रही थी धमकियां…

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और कानून की छात्रा शर्मिष्ठा पनोली के खिलाफ जिस व्यक्ति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, वह कथित तौर पर लापता हो गया है. उसकी शिकायत के आधार पर पनोली को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया था. शिकायतकर्ता वजाहत खान के पिता ने दावा किया है कि उनका बेटा कल (रविवार) रात से घर नहीं आया है और शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी के बाद से परिवार को धमकी भरे फोन आ रहे हैं.

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दक्षिणपंथी कोलकाता पुलिस द्वारा शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी की तीखी आलोचना कर रहे हैं और कई भाजपा नेताओं ने उनकी रिहाई की मांग की. उन्हें एक वीडियो के कारण गिरफ्तार किया गया है, जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर चुप रहने के लिए मुस्लिम बॉलीवुड हस्तियों की आलोचना करते हुए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया था और सांप्रदायिक टिप्पणी की थी.

वजाहत का परिवार बोला- हमारा बेटा निर्दोष और धर्मनिरपेक्ष

पनोली की गिरफ्तारी के मामले में शिकायतकर्ता वजाहत खान को धमकी भरे फोन आए. उनके परिवार ने दावा किया कि हमारा बेटा निर्दोष और धर्मनिरपेक्ष है. उनके पिता सआदत खान ने आज तक को दिए साक्षात्कार में कहा, ‘वह हिंदू धर्म का अपमान नहीं कर सकता. शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी के बाद से हमें धमकियां मिल रही हैं.’ अपने बेटे के खिलाफ हिंदू धर्म का अपमान करने के आरोप में दर्ज शिकायत के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए सआदत खान ने कहा कि हो सकता है कि उनके बेटे की प्रोफाइल हैक कर ली गई हो.

उनके अनुसार, वजाहत पिछले कुछ दिनों में आए गाली-गलौज और धमकी भरे फोन कॉल्स से बहुत परेशान था, जिसमें उस पर पनोली की जिंदगी बर्बाद करने का आरोप लगाया गया था. सआदत खान ने यह भी कहा कि उन्हें भी इसी तरह की धमकी भरे फोन कॉल्स आए और उनके साथ भी गाली-गलौज की गई. यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब कोलकाता पुलिस को वजाहत खान के खिलाफ औपचारिक शिकायत मिली है. श्री राम स्वाभिमान परिषद द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत में वजाहत खान पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हिंदू समुदाय के खिलाफ अपमानजनक और भड़काऊ टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है.

वजाहत के खिलाफ गार्डन रीच पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज हुई

गार्डन रीच पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को संबोधित और 2 जून की तारीख वाले इस पत्र में पुलिस से भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 196(1)(ए), 299, 352, 353(1)(सी) और आईटी अधिनियम की धाराओं 66ए और 67 के तहत खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आग्रह किया गया था. है. इस शिकायत के आधार पर बंगाल पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 196(1)(a), 299, 352 और 353(1)(c) के तहत वजाहत के​ खिलाफ मामला दर्ज किया है.

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि वजाहत खान ने सोशल मीडिया पर हिंदुओं के लिए ‘बलात्कारी’ और ‘मूत्र पीने वाले’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए आपत्तिजनक टिप्पणियां की. इसमें आगे कहा गया है कि खान ने हिंदू देवी-देवताओं को निशाना बनाते हुए अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया और हिंदू धार्मिक परंपराओं और मंदिरों और त्योहारों का मजाक उड़ाया. पत्र में वजाहत खान पर सांप्रदायिक तनाव भड़काने, सार्वजनिक शांति को बाधित करने और धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सोशल मीडिया पोस्ट करने का आरोप लगाया गया है.

वजाहत खान के खिलाफ असम में उनके कथित पोस्ट को लेकर मामला दर्ज किया गया है. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि राज्य की एक पुलिस टीम पश्चिम बंगाल का दौरा करेगी और वजाहत खान को न्याय के कठघरे में लाने में मदद मांगेगी. शर्मिष्ठा पनोली को 30 मई की देर रात गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया और कोलकाता लाया गया, जहां उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. उनके द्वारा पोस्ट जिस वीडियो के कारण विवाद उत्पन्न हुआ था, उसे पनोली ने बाद में हटा दिया था और अपनी टिप्पणियों के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी थी.

 

 

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