जगदलपुर: जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति जगदलपुर आपकी लोन की मुश्किलों को आसान करने जा रहा है. वित्तीय वर्ष 2024-25 में छोटे व्यवसायियों को आर्थिक मदद के लिए निगम की बैंक प्रवर्तित योजना आदिवासियों को लाभ देगी. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए अंत्योदय स्वरोजगार योजना और आदिवासी बैंक प्रवर्तित योजना में ऋण के लिए 20 सितम्बर तक आवेदन कर सकते हैं.
योजना से जुड़ने के लिए 18-50 होनी चाहिए उम्र: इस योजना से जुड़ने के लिए आवेदक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनताति वर्ग का होना चाहिए. आवेदन की आयु 18 साल से 50 साल होनी चाहिए. वार्षिक आय शहरी क्षेत्र के लिए ग्रामीण क्षेत्र में 1 लाख 5 हजार रुपए होने चाहिए. पटवारी से सत्यापित और जाति-निवास प्रमाण पत्र तहसीलदार या सरपंच से सत्यापित होना चाहिए. योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड, परिचय पत्र, राशन कार्ड जमा करना कंपलसरी है.
किन किन व्यापारों के लिए मिलेगा लोन: अंत्योदय स्वरोजगार और आदिवासी स्वरोजगार योजना अंतर्गत जिले में विभिन्न व्यवसायों के लिए लोन दिया जाएगा. कपड़ा दुकान, किराना दुकान, बर्तन दुकान, होटल व्यवसाय, गैरेज, मुर्गी पालन, चिकन सेंटर, फैंसी स्टोर, स्टेशनरी, सलून, ब्यूटी पार्लर, इलेक्ट्रानिक्स दुकान और रिपेयरिंग, बेकरी व्यवसाय आदि के लिए आवेदन अभी तक किया गया है.जिन लोगों ने आवेदन दिया है उनके आवेदन को संबंधित बैंकों को भेज दिया गया है.
20 सितंबर तक जमा होगा आवेदन: योजनाओं के लिए आवेदक अपना आवेदन पत्र कार्यालय जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति जगदलपुर कलेक्टोरेट में जमा कर सकते हैं. आवेदन पत्र संयुक्त जिला कार्यालय में 20 सितम्बर तक जमा कर सकते हैं.