वक्फ संशोधित कानून से जुड़े एक मामले में मंगलवार को सुनवाई हुई. इस दौरान शीर्ष अदालत ने उत्तराखंड सरकार समेत अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी किया. जस्टिस बीआर गवई और एजी मसीह की बेंच ने नोटिस भेजा है. कोर्ट में अर्जी दाखिल करते हुए 17 अप्रैल को एसजी तुषार मेहता की ओर से दिए गए आश्वासन का उल्लंघन का आरोप लगाया गया. अर्जी में कहा गया है कि एसजी के आश्वासन के बावजूद पंजीकृत वक्फ संपत्ति को विध्वंस किया गया.
दरअसल, वक्फ मामले में सरकार के आश्वासन के उल्लंघन के खिलाफ उत्तराखंड के महफूज अहमद ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है. देहरादून के निवासी यचिकाकर्ता का दावा है कि राज्य प्रशासन ने बिना किसी नोटिस के दरगाह को ढहा दिया, जबकि सरकार सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधित कानून को लागू नहीं करने का आश्वासन दिया था.