सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के एक मामले बड़ा फैसला सुनाया है. इस मामले में पत्नी ने BMW गाड़ी और 12 करोड़ के गुजारा भत्ता मांगा था. सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद वैवाहिक विवाद का हो चुका है. जस्टिस के विनोद चंद्रन ने कहा कि दोनों पक्षों को एक-दूसरे के खिलाफ मुकदमा दायर करने से रोक दिया गया है. इसके साथ ही तलाक को मंजूर कर लिया गया है. इसके मुताबिक पत्नी को मुंबई में फ्लैट पत्नी को दे दिया गया.
जस्टिस चंद्रन ने कहा कि मुंबई में फ्लैट गिफ्ट डीड के ज़रिए दिया जाएगा. हल्के अंदाज़ में मुस्कुराते हुए CJI ने कहा फ्लैट के साथ मिलने वाली दो पार्किंग के अलावा दो BMW भी दीजिए. पत्नी ने BMW और 12 करोड़ रुपए की गुजरा भत्ते की मांग की थी. इस पर CJI ने सुनवाई के दौरान आपत्ति जताते हुए कहा था कि आपको सिर्फ फ्लैट मिलेगा नहीं तो वह भी नहीं मिलेगा.
क्या है पूरा मामला?
मुंबई के तलाक के मामले में महिला ने अपने पति से अलग होकर कोर्ट से गुजारा भत्ता के तौर पर 12 करोड़ की मांग की थी. इसके साथ ही महिला की तरफ से तर्क दिया गया था कि पति बहुत अमीर है इसलिए अपार्टमेंट और एक बीएमडब्ल्यू कार दी जाए. कोर्ट में जब महिला की तरफ से ये मांगें रखी गईं तो वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया.
इस सुनवाई से पहले कोर्ट ने कहा था , या तो वह किसी भी कानूनी दांव-पेच से मुक्त एक फ्लैट को स्वीकार कर लें या फिर एकमुश्त 4 करोड़ की रकम लेकर यह समझौता कर लें. खास बात यह है कि महिला अपने केस की खुद पैरवी कर रही थी.
कोर्ट ने कहा था कि जब आप उच्च शिक्षित हो और अपनी इच्छा से काम न करने का फैसला करें. या तो आप वो चार करोड़ रुपये ले लें और पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु में कोई अच्छी नौकरी ढूंढ लें. आईटी केंद्रों में मांग है. इस मामले में आज आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है.