अगर आपने इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 80GGC के तहत राजनीतिक पार्टी को दान दिया है और उसी का दावा अपने इनकम टैक्स रिटर्न में किया है, तो आपको आयकर विभाग की ओर से नोटिस मिल सकता है. अब ऐसे टैक्सपेयर्स की मदद के लिए आयकर विभाग ने एक नई सुविधा Tax Assist पोर्टल पर शुरू की है, जिससे आप नोटिस का जवाब आसानी से दे सकें.
धारा 80GGC क्या है?
World War 3 will be for language, not land! pic.twitter.com/0LYWoI3K0r
— India 2047 (@India2047in) July 4, 2025
इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80GGC के तहत कोई भी व्यक्ति (जैसे नौकरीपेशा, व्यापारी आदि) किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी या इलेक्टोरल ट्रस्ट को दिया गया दान टैक्स से छूट के लिए क्लेम कर सकता है. इस छूट को पारदर्शिता बढ़ाने और राजनीतिक फंडिंग को बढ़ावा देने के मकसद से लाया गया था, लेकिन हाल ही में फर्जी दावों की संख्या बढ़ने पर आयकर विभाग ने सतर्कता बरती है और इस तरह के दुरुपयोग को रोकने के लिए यह नई पहल शुरू की है
अगर आपके मोबाइल पर कोई एसएमएस या ईमेल आया है जिसमें इस तरह के क्लेम के बारे में बताया गया है, तो उसे अनदेखा न करें. गलत या अप्रमाणित दावा करने पर आपका आईटीआर जांच के घेरे में आ सकता है, जुर्माना भी लग सकता है. इसीलिए अपने क्लेम से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज जैसे रसीद, बैंक पेमेंट प्रूफ आदि तैयार रखें.
आयकर विभाग का नया संदेश
आयकर विभाग ने सोशल मीडिया पर कहा, धारा 80GGC के तहत दिया गया दान? अपने क्लेम को फैक्ट्स से मिलाएं. नोटिस मिला है तो नजरअंदाज न करें. गलत दावा करने पर जांच और पेनल्टी हो सकती है.
अगर आपको इनकम टैक्स एक्ट की धारा 158BC के तहत नोटिस मिला है, तो आपको आयकर पोर्टल पर जाकर e-Proceeding टैब के तहत फॉर्म ITR-B जमा करना होगा.
अगर दावा सही है तो क्या करें?
सीए आशीष नीरज के अनुसार अगर आपका दावा सही है और आपने किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी को दान दिया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. बस नोटिस का जवाब सही रसीद और बैंक स्टेटमेंट के साथ दें.
अगर दावा गलत हो गया हो या दस्तावेज नहीं हैं?
अगर गलती से क्लेम कर दिया गया है या आपके पास प्रमाण नहीं हैं, तो आप आईटीआर U फॉर्म सेक्शन 139(8A) के तहत अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं. लेकिन अभी यह सुविधा केवल वित्त वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लिए ही उपलब्ध है. 2021-22 और 2022-23 के लिए यह सुविधा जल्द पोर्टल पर शुरू की जाएगी.
क्या क्लेम वापस लिया जा सकता है?
हां, अगर आप चाहें तो धारा 80GGC के तहत किया गया क्लेम वापस ले सकते हैं. इसके लिए 139(8A) के तहत अपडेटेड रिटर्न फाइल करें और टैक्स जमा करें. साथ ही 7 दिनों के अंदर इसका सबूत विभाग को दें.
नोटिस को अनदेखा करने पर क्या होगा?
अगर आप जानबूझकर नोटिस को नजरअंदाज करते हैं, तो विभाग आपके खिलाफ कार्यवाही कर सकता है और बचाए गए टैक्स का 200% तक का जुर्माना लगा सकता है. अगर आपने राजनीतिक चंदे का दावा किया है, तो अपनी जानकारी की दोबारा जांच करें. सही दस्तावेज़ रखें और समय पर जवाब दें ताकि किसी भी जांच या जुर्माने से बचा जा सके