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गर्भ में क्‍या है? जानने के लिए हंसिए से चीरा था पत्‍नी का पेट, अब मिली ये सजा

उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक शख्स ने पांच बेटियों से तंग आकर अपनी गर्भवती पत्नी का पेट काट दिया. वो इसलिए, क्योंकि वो देखना चाहता था कि उसके गर्भ में लड़का है या लड़की? पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को कोर्ट में पेश किया. इसके बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.

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जानकारी के मुताबिक, सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के गांव घोंचा निवासी गोलू ने 19 सितंबर 2020 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. उसने बताया कि उसकी बहन अनीता की शादी शहर के मोहल्ला नेकपुर निवासी पन्नालाल से हुई थी. शादी के बाद अनीता ने पांच बेटियों को जन्म दिया. इसके चलते उसका पति पन्नालाल उसे लगातार प्रताड़ित करता था.

पति इस बात से नाराज था कि अनीता बेटियों को क्यों जन्म दे रही है. उसने दूसरी शादी करने की धमकी भी दी थी. घटना के वक्त अनीता आठ माह की गर्भवती थी. इसी बीच पन्नालाल घर आया और अनीता से झगड़ने लगा. इसके बाद उसने कहा कि तू सिर्फ लड़कियों को ही जन्म देती है. इस बार तेरा पेट फाड़कर देखूंगा कि लड़का है या लड़की.

‘परिजनों ने आरोपी के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा’

इसके बाद पन्नालाल ने हंसिया से अनीता का पेट फाड़ दिया. इससे अनीता की आंतें पेट से बाहर आ गईं और गर्भपात हो गया. बाद में पता चला कि बच्चा लड़का ही था. आनन-फानन में अनीता को गंभीर हालत में बरेली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया. इसके बाद परिजनों ने पन्नालाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया.

‘ऑपरेशन कंविक्शन के तहत सजा मिली’

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्टशीट दाखिल की गई, जबकि डीजीपी के ऑपरेशन कंविक्शन के तहत इस मामले में पुलिस की मॉनिटिरिंग सेल और पैरोकार कॉन्स्टेबल नितिन कुमार ने पैरवी की. इस दौरान गवाहों के बयान दर्ज कराए. विवेचक समेत घायल का इलाज करने वाले डॉक्टर की भी गवाही हुई.

‘आजीवन कारावास और 50 हजार जुर्माने की सजा’

दोनों पक्षों की बहस सुनने, साक्ष्य अवलोकन के बाद कोर्ट ने पन्नलाल को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना की राशि जमा न करने पर उसे छह महीने अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

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