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‘बड़ी मछलियों पर कार्रवाई कब?’, राजकोट गेम जोन हादसे पर सुनवाई में HC ने गुजरात सरकार को फटकारा

गुजरात हाइकोर्ट ने राजकोट अग्निकांड पर सरकार को फटकार लगाई है. मामले में SIT के अलावा विभागीय जांच के भी आदेश दिए गए हैं. हाईकोर्ट ने कहा कि 15 दिन मे एक फैक्ट फाइडिंग रिपोर्ट दी जाए, जिसमें किसने लापरवाही की, किसकी क्या भूमिका रही, कौन जिम्मेदारी नहीं निभा रहा था, इन सभी प्रश्नों के जवाब शामिल होने चाहिए. राजकोट हादसे के अलावा अदालत ने मोरबी हादसे और हरिणी लेक हादसे का भी जिक्र किया और कहा कि, इन सभी हादसों में स्थानीय नगर निगमों की लापरवाही सामने आई है, यह नगर निगम कैसे कम कर रहे हैं? इन्होंने सही काम किया होता तो यह दुर्घटनाएं नहीं होती.

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अदालत ने मांगी फैक्ट फाइडिंग रिपोर्ट

गुजरात हाइकोर्ट ने कहा, ‘गेम जोन की शुरुआत से अब तक कैसे चला? शहरी विकास विभाग को विभागीय जांच के दिए आदेश तीन सीनियर अधिकारियों की टीम को 15 दिन मेें फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट देनी होगी. इस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में यह भी बताना होगा कि, नगरनिगम के अधिकारियों की क्या भूमिका रही, कौन-से अधिकारी ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई.

उन्होंने यह भी कहा कि अगर आप किसी को एक रूम अवैध तरीके से निर्माण करने देंगे तो वह दूसरे 10 रूम अवैध तरीके से बनाएगा, इसीलिए उन सभी की जिम्मेदारी तय होनी जरूरी है. गुजरात हाइकोर्ट ने शिक्षा विभाग को सभी स्कूलों की जांच के आदेश दिए हैं.

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