नई दिल्लीः भगोड़े हीरा कारोबारी और अरबों रुपये के पीएनबी घोटाले के मास्टरमाइंड मेहुल चोकसी ने भारत नहीं आने की वजह बताई है. मुंबई की एक अदालत में दायर आवेदन में चोकसी ने कहा कि वह कई वजहों से भारत नहीं लौट पा रहा है. इनमें से कुछ वजहें उसके कंट्रोल से बाहर की हैं. भगोड़े कारोबारी का कहना है कि इस आधार पर उसे ‘भगोड़ा आर्थिक अपराधी’ घोषित नहीं किया जाना चाहिए. बताया जाता है कि चोकसी डोमिनिकन रिपब्लिक में छिपा बैठा है.
मेहुल चोकसी ने दावा किया है कि वह आपराधिक मुकदमों से बचने के लिए भारत छोड़कर नहीं भागा है. वह देश लौटने से इनकार भी नहीं कर रहा है. भगोड़े हीरा कारोबारी ने कहा है कि उसके पासपोर्ट को भारतीय अधिकारियों ने सस्पेंड कर दिया है, जिसकी वजह से वह भारत नहीं लौट पा रहा है. मेहुल चोकसी ने बुधवार (22 मई) को मुंबई में स्पेशल पीएमएलए कोर्ट के समक्ष एक आवेदन दायर किया, जिसमें उसने अपने अपराधों को लेकर बात की है और ये दावे किए.
भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के लिए हो रही कार्यवाही: मेहुल चोकसी
मेहुल चोकसी ने आवेदन में पासपोर्ट के सस्पेंशन और उसके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की जा रही जांच से संबंधित दस्तावेजों को तलब करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है. चोकसी ने याचिका को वकील विजय अग्रवाल के जरिए दायर किया है. इसमें कहा गया है कि मेहुल चोकसी के खिलाफ मौजूदा कार्यवाही उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी (एफईओ) घोषित करने की ईडी की याचिका से जुड़ी है. ऐसे में संबंधित दस्तावेजों को तलब करने की जरूरत है, ताकि निष्पक्ष फैसला हो सके.
कौन होता है भगोड़ा आर्थिक अपराधी?
हीरा कारोबारी की याचिका में कहा गया है कि भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 के मुताबिक, ‘भगोड़ा आर्थिक अपराधी’ उस शख्स को माना जाता है, जिसके खिलाफ भारत की अदालत ने किसी अपराध पर गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है. मगर वह आपराधिक मुकदमे से बचने के लिए भारत छोड़कर भाग गया है या फिर उसने मुकदमे का सामना करने से बचने के लिए देश नहीं लौटने का फैसला किया है. ईडी के आवेदन में चोकसी को भगोड़ा घोषित करने के लिए दोनों शर्तें पूरी नहीं हो रही हैं.
ईडी को बताया था क्यों नहीं लौट पा रहा भारत: मेहुल चोकसी
याचिका में कहा गया है कि मेहुल चोकसी ने आपराधिक मुकदमे से बचने के लिए न तो भारत छोड़ा है और न ही वह आपराधिक मुकदमा के लिए भारत लौटने से इनकार कर रहा है. वह भारत नहीं लौट पा रहा है, क्योंकि कुछ वजहें उसके कंट्रोल से बाहर हैं. मेहुल चोकसी ने कहा कि फरवरी 2018 में जब ईडी ने उसे पेश होने के लिए समन जारी किया तो उसने जांच एजेंसी को जवाब दिया था. उसने कहा था कि वह भारत लौटने में असमर्थ है, क्योंकि भारतीय अधिकारियों ने उसका पासपोर्ट सस्पेंड कर दिया है.
पासपोर्ट सस्पेंड होने के बाद लौटने की उम्मीद करना गलत: मेहुल चोकसी
मेहुल चोकसी ने अपनी याचिका में पासपोर्ट ऑफिस के जरिए जारी किए गए नोटिस को भी अटैच किया है. इसमें बताया गया है कि पासपोर्ट इसलिए सस्पेंड किया गया है, क्योंकि मेहुल चोकसी भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है. इसमें कहा गया है कि ऐसे हालातों में ईडी का ये कहना कि चोकसी भारत नहीं लौट रहा है, बिल्कुल गलत है. इसकी वजह ये है कि उसका पासपोर्ट सस्पेंड है और ऐसे में उससे वापस लौटने की उम्मीद नहीं की जा सकती है.
पीएनबी से 13000 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोपी है मेहुल चोकसी
भगोड़े कारोबारी ने अपनी याचिका में कहा है कि ऐसे में उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के मामले में इस बात को भी ध्यान में रखा जाए कि उसका पासपोर्ट सस्पेंड किया गया है. पीएमएलए के तहत दर्ज मामलों की सुनवाई कर रही अदालत ने चोकसी की याचिका पर ईडी से जवाब तलब किया और मामले की सुनवाई तीन जून तक के लिए स्थगित कर दी. मेहुल चोकसी और उसके भतीजे नीरव मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से 13,400 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है.