क्यों दी जाए आपको सुरक्षा? ये साबित करने के लिए रणदीप सुरजेवाला को देना होगा सबूत

कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला की Y+ सिक्योरिटी पर संकट मंडरा रहा है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सुरजेवाला को दी गई वाई+ सिक्योरिटी वापस लेने का प्रस्ताव दिया है. इस पूरे मामले पर पंजाब- हरियाणा हाईकोर्ट ने कांग्रेस महासचिव और राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला को निर्देश दिया है कि वो अपनी सिक्योरिटी जारी रखने के लिए आवश्यकता सिद्ध करने के लिए कोर्ट के समक्ष सबूत पेश करें.

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कोर्ट की तरफ से ये निर्देश केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय की तरफ से दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान आया है, जिसमें रणदीप सिंह सुरजेवाला पर खतरे की कोई धारणा नहीं होने का हवाला देते हुए उनकी सुरक्षा हटाने की अदालत से अनुमति मांगी गई है.

एक महीने में पेश करें सबूत- कोर्ट

हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि रणदीप सुरजेवाला 4 हफ्ते के अंदर सभी प्रासंगिक सामग्री संबंधित सक्षम प्राधिकरण को प्रस्तुत करें. ये आदेश जस्टिस कुलदीप तिवारी ने उस याचिका पर सुनवाई के बाद पारित किया है, जिसमें केंद्र सरकार की तरफ से सुरजेवाला को दी गई Y+ श्रेणी की सुरक्षा वापिस लेने की अनुमति मांगी गई थी.

30 सितंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई

गृह मंत्रालय की और से हाईकोर्ट को बताया गया कि केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से किए गए रिव्यू के अनुसार रणदीप सिंह सुरजेवाला को वर्तमान में कोई खतरा नहीं है. इससे साफ है कि उनकी Y+ सुरक्षा हटा दी जाए. इस पूरे मामले में कोर्ट अगली सुनवाई 30 सितंबर को करेगा. इसके बाद ही फैसला होगा कि सुरजेवाला की सिक्योरिटी बचती है या फिर नहीं.

इस मामले में कोर्ट में सुरजेवाला की वकील की तरफ से साफ कहा गया कि उन्हें अभी भी खतरा है. ऐसे में सिक्योरिटी बनी रहने देने चाहिए. इसके साथ ही वकील की तरफ से कहा गया कि वे जल्द ही कोर्ट में इस मामले के संबंध में जल्द ही कोर्ट में सबूत पेश करेंगे. कोर्ट ने निर्देश दिया कि यदि सिक्योरिटी की श्रेणी बदलने की मांग की जाती है तो अदालत से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है.

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