दुर्ग : भिलाई में बीएसपी के रिटायर्ड कर्मी से उसकी पत्नी और साले द्वारा 80 लाख की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है. प्रार्थी ने सुपेला थाने में रिटायरमेंट के बाद मिले 80 लाख रुपए को कई योजनाओं में इनवेस्ट करने झांसा देखर ठगी करने की शिकायत दर्ज कराई है. इस केस में कोर्ट के आदेश पर सुपेला पुलिस ने आरोपी तीन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है.
इनवेस्ट करने का झांसा देकर की धोखाधड़ी
भिलाई नगर सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि सेक्टर 6 निवासी प्रार्थी नटराज मुदलियार 31 अगस्त 2019 को बीएसपी में सिनियर टेक्निशन के पद से रिटायर्ड हुआ. रिटायरमेंट के बाद मिले 80 लाख रुपए को प्रार्थी ने बैंक ऑफ इंडिया की शाखा सुपेला में जमा कराया था. इस ब्रांच में नटराज मुदलियार और उसकी पत्नी राजकुमारी मुदलियार उर्फ मीना का ज्वाइंट खाता था.
पति के खाते से 80 लाख रुपये किया पार
प्रार्थी नटराज ने बताया कि उसकी पत्नी और साला गोविन्द स्वामी उसे पैसे को अलग अलग स्कीमों में निवेश करने का झांसा दिया. उनकी बातों में आकर उसने अलग अलग चेक पर पत्नी राजकुमारी के हस्ताक्षर लेकर साले गोविंद स्वामी को दे दिए. इस बीच प्रार्थी नटराजन 9 सितंबर 2019 को अपने ज्वाइंट अकाउंट से कुछ पैसे निकालकर अपनी मां के खाते में ट्रांसफर करने के लिए बैंक पहुंचा. बैंक में उसे पता चला कि उसके बैंक खाते में कुछ भी रकम नहीं है.
बैंक मैनेजर पर भी मिलीभगत का आरोप
प्रार्थी नटराज के पूछताछ करने पर पता चला कि उसकी पत्नी राजकुमारी मुदलियार और साले गोविंद स्वामी ने पूरी रकम उसको बताए बगैर ट्रांसफर करा लिए. इसके अलावा बैंक से भी रकम ट्रांसफर करने के संबंध में कोई एसएमएस नहीं किया गया. रकम मिलने के बाद उसकी पत्नी और साला चेन्नई चले गए. इससे प्रार्थी नटराज ने तात्कालीन बैंक मैनेजर से मिलीभगत कर पत्नी और साले द्वारा धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है.
बीएसपी के रिटार्यड कर्मी नटराज मुदलियार ने माननीय न्यायालय में परिवाद पत्र दायर किया कि रिटार्यरमेंट के बाद जो 80 लाख रूपए इनको मिले हैं. उस रकम को बैंक ऑफ इंडिया के तात्कालीन बैंक मैनेजर लोकेश परमानी से मिलीभगत कर उसकी पत्नी मीना मुदलियार और साले गोविंद स्वामी ने निकाल लिए है. इस रकम को अलग अलग जगहों पर कथित रूप से निवेश कर दिया है : सत्यप्रकाश तिवारी, सीएसपी, भिलाई नगर
पत्नी और साले के खिलाफ केस दर्ज
इस केस में न्यायालय के आदेश पर सुपेला पुलिस ने प्रार्थी की पत्नी, साले और तात्कालीन बैंक मैनेजर के खिलाफ धारा 420, 406, 120बी के तहत केस दर्ज किया है. पुलिस इस केस की जांच पड़ताल में जुट गई है. जांच के बाद दोषियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी.