कर्नाटक के रायचूर जिले के गुरजापुर बैराज के पास फोटो खींचने के बहाने पत्नी द्वारा पति को पुल से नदी में धकेलने के मामले में नया मोड़ आया है. फोटो खींचने के बहाने पत्नी पर नदी में धकेलने का आरोप लगाने वाले पति की ही अब मुश्किलें बढ़ गई हैं और उस पर जेल जाने का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि पता चला है कि उसकी पत्नी नाबालिग है.
अब पति और उसके परिवार के 10 अन्य लोगों के खिलाफ बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम- 2006 और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है. आरोपी पति का नाम ततप्पा है. रायचूर महिला पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है. एफआईआर में पीड़िता के हवाले से कहा गया है कि पति ततप्पा ने अपने घर पर दो बार उसका यौन उत्पीड़न किया. एक बार शादी की रात को और फिर उसके एक महीने बाद
आरोपी जानता था कि वो (पत्नी) नाबालिग है. इसके बाद भी उसने उसका यौन उत्पीड़न किया. दरअसल, इस मामले में पहले पॉक्सो एक्ट-2012 के तहत मामला दर्ज न करने पर राज्य बाल अधिकार आयोग रायचूर महिला थाने की पुलिस पर भड़का था. बाल आयोग ने खुद आईजी से इसकी शिकायत की थी. वहीं बाल संरक्षण इकाई ने नाबालिग पत्नी को हिरासत में ले लिया है और उसे पर्यवेक्षण गृह भेज दिया है.
पुलिस ने शुरू की मामले की विस्तृत जांच
रायचूर महिला पुलिस ने मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है. इससे पहले आरोपी पति ततप्पा ने आरोप लगाया था कि फोटो खींचने के बहाने उसकी पत्नी ने उसे गुरजापुर बैराज के पास में नदी में धकेल दिया था. हालांकि वो किसी तरह खुद को बचाने में कामयाब रहा. इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था.
बता दें कि अगर कृष्णा नदी के पुल पर पति-पत्नी के बीच झगड़ा न होता तो बाल विवाह का यह मामला सामने ही नहीं आता. ऐसे कई बाल विवाह के मामले सामने ही नहीं आ पाते. ऐसी प्रथाओं पर अंकुश लगाने की जरूरत है, जो अभी भीजारी हैं.