उत्तर प्रदेश में योगी सरकार महिलाओं को संपत्ति की रजिस्ट्री में खास छूट देने जा रही है. महिलाओं के नाम पर अगर एक करोड़ रुपये तक की संपत्ति है तो उसकी रजिस्ट्री पर एक प्रतिशत की छूट दी जा सकती है. अभी सिर्फ 10 लाख रुपये तक की संपत्तियों की रजिस्ट्री पर यह छूट दी जा रही है. उच्च स्तर पर इसे लेकर सहमति बन गई है. जल्द ही इसे लेकर कैबिनेट से प्रस्ताव पास कराने की तैयारी है.
स्टाम्प-न्यायालय शुल्क पंजीयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवींद्र जायसवाल ने मंगलवार को पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत के दौरान कहा कि राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार महिला सशक्तीकरण पर संवेदनशील है. इसके लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं. इसी क्रम में महिलाओं के नाम पर ली जाने वाली संपत्तियों की रजिस्ट्री पर नए सिरे से छूट देने का विचार किया जा रहा है.
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— India 2047 (@India2047in) July 4, 2025
90 लाख तक की संपत्ति की रजिस्ट्री पर सात फीसदी स्टाम्प शुल्क,10 लाख पर छह प्रतिशत स्टाम्प शुल्क लेने की व्यवस्था है. प्रस्ताव के मुताबिक, अब एक करोड़ की संपत्ति पर स्टाम्प शुल्क सात की जगह छह फीसद लिया जाएगा. इससे अधिकतम एक लाख रुपये का फायदा होगा. इस छूट के चलते महिलाओं के नाम पर संपत्ति की खरीद को प्रोत्साहन मिलेगा. महिलाएं और सशक्त होंगी.
18 फरवरी को बजट सत्र शुरू
पिछले बजट में केंद्र सरकार ने महिला कल्याण के फैसलों पर बजट का प्रावधान किया था. उम्मीद है कि एक करोड़ तक की संपत्ति पर एक फीसदी छूट की राजस्व राशि का हिस्सा मिल सकता है. इससे पहले पांच हजार में गिफ्ट डीड से भी महिलाओं के नाम करीब चार लाख करोड़ की संपत्ति की गई थी.18 फरवरी से बजट सत्रउत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने बजट सत्र की अधिसूचना जारी कर दी है. 18 फरवरी से बजट सत्र शुरू होने वाला है. बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी. बजट 20 फरवरी को पेश किया जाएगा.