ब्राजील से मलेशिया जा रहे एक शख्स को दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया. अब वहां की अदालत ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है. आखिर शख्स ने ऐसा क्या किया था, कि उसे अब उम्र भर दुबई के जेल में बितानी पड़ेगी.
मलेशिया का रहने वाला 37 वर्षीय यात्री 13 जुलाई 2023 को दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पकड़ा गया था. वह ब्राज़ील से लिस्बन और दुबई होते हुए मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर जा रहा था. दुबई एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने आरोपी को संदिग्ध पाया, क्योंकि वह असामान्य तरीके से चल रहा था और घबराहट के लक्षण दिखा रहा था.
बैग में छुपाई गई कोकीन बरामद
अधिकारियों ने तुरंत उसका पासपोर्ट चेक किया और उसे ट्रांजिट जांच क्षेत्र में ले जाकर उसका सामान तलाशी के लिए भेजा.जांच के दौरान बैग के ऊपरी और निचले हिस्सों में प्लास्टिक से लिपटे दो पैकेट बरामद हुए, जिनमें सफेद रंग का पाउडर था. दुबई पुलिस के फॉरेंसिक विभाग द्वारा की गई जांच में यह पदार्थ कोकीन निकला, जिसका कुल वजन 4,193.5 ग्राम था.
500 डॉलर के लालच में बना तस्कर
पूछताछ के दौरान आरोपी ने कबूल किया कि ब्राज़ील में किसी व्यक्ति ने उसे यह बैग मलेशिया ले जाने के लिए दिया था. बदले में उसे 500 डॉलर इनाम के तौर पर मिलने थे. आरोपी ने यह भी कहा कि उसे बैग में रखे सामान की जानकारी नहीं थी. उसे बताया गया था कि इसमें “कीमती वस्तुएं” हैं, जिन्हें कर (टैक्स) से बचने के लिए मलेशिया ले जाना है.
अदालत ने खारिज किया बचाव पक्ष का दावा
हालांकि, अदालत ने आरोपी की इस दलील को खारिज कर दिया कि उसे नशीले पदार्थों की जानकारी नहीं थी. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि बैग में नशीले पदार्थों को छुपाने का तरीका और उनकी मात्रा यह साबित करते हैं कि आरोपी को पूरी तरह से इनकी अवैध प्रकृति की जानकारी थी.
उम्रकैद की सुनाई गई सजा
दुबई की एक अदालत ने 4 किलोग्राम से अधिक कोकीन की तस्करी के आरोप में ट्रांजिट यात्री को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. सजा पूरी होने के बाद उसे देश से निष्कासित (डिपोर्ट) किया जाएगा. संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में आजीवन कारावास का अर्थ आमतौर पर 25 साल की सजा होता है.
कानून के अनुसार साबित हुआ अपराध
यूएई के कानून के तहत, यदि कोई व्यक्ति अवैध सामग्री को देश के अधिकार क्षेत्र में लाता है, भले ही वह ट्रांजिट में ही क्यों न हो, तो यह अपराध की श्रेणी में आता है. अदालत ने आरोपी के खिलाफ सबूतों को निर्णायक मानते हुए कहा कि उसके कबूलनामा, फॉरेंसिक रिपोर्ट और गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के बयान से यह स्पष्ट हो गया कि आरोपी ने जानबूझकर यह अपराध किया था.
जानबूझकर तस्करी के प्रयास का लगा आरोप
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी ने आर्थिक लाभ के लिए तस्करी को अंजाम देने का प्रयास किया. 500 डॉलर के इनाम के लालच में उसने प्रतिबंधित सामग्री को छिपाकर ले जाने की कोशिश की, जो स्पष्ट रूप से कानून का उल्लंघन है.
सजा और निष्कासन का आदेश
दुबई की अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास (25 साल) की सजा सुनाई है. सजा पूरी होने के बाद उसे मलेशिया वापस भेज दिया जाएगा. इस फैसले के साथ कोर्ट ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया कि दुबई में नशीले पदार्थों की तस्करी के अपराधियों के लिए कोई राहत नहीं है.