रीवा: एक सनसनीखेज मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए रीवा की विशेष पॉक्सो अदालत ने आरोपी शाहबाज खान को बलात्कार और पॉक्सो एक्ट समेत सभी गंभीर आरोपों से बरी कर दिया है. महिला थाना रीवा में दर्ज इस मामले में आरोपी के खिलाफ 4 जनवरी 2025 को एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके बाद यह मामला सुर्खियों में रहा था.
अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी शाहबाज खान के खिलाफ महिला थाने में एफआईआर संख्या 2/2025 दर्ज की गई थी. उस पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (2) (एन) (लगातार बलात्कार), 506 (आपराधिक धमकी), पॉक्सो एक्ट की धारा 3, 4 और मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 3, 5 के तहत मामला दर्ज किया गया था. इन धाराओं में ‘लव जिहाद’ और नाबालिग से बलात्कार जैसे गंभीर आरोप शामिल थे.
इस मामले की सुनवाई माननीय विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो एक्ट रीवा की अदालत में चल रही थी. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों और प्रस्तुत साक्ष्यों का गहनता से परीक्षण किया. लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद सोमवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को सभी आरोपों से बरी कर दिया. अदालत का यह फैसला कानूनी गलियारों में एक अहम नजीर बन गया है. आरोपी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम सिंह और उनके सहयोगी कृष्णेंद्र सिंह सेंगर ने पैरवी की, जिनकी दमदार दलीलों के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया.