संदेशखाली में रेप-जमीन हड़पने की जांच करेगी CBI, कलकत्ता हाईकोर्ट में 2 मई को होगी सुनवाई, उसी दिन CBI को रिपोर्ट सौंपने का आदेश

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार (10 अप्रैल) को पश्चिम बंगाल के संदेशखाली मामले की जांच CBI को सौंप दी. अपने आदेश में कहा कि CBI कोर्ट की निगरानी में जांच करेगी और रिपोर्ट सौंपेगी. मामले की अगली सुनवाई अब 2 मई को होगी.

संदेशखाली की महिलाओं ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नेताओं पर कथित रूप से यौन उत्पीड़न और जबरन जमीन कब्जे का आरोप लगाया है. मामले में शाहजहां शेख, शिबू हाजरा और उत्तम सरदार आरोपी हैं. तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है.

हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब राज्य की ममता बनर्जी सरकार CBI जांच पर रोक नहीं लगा पाएगी. दरअसल, राज्य से जुड़े किसी भी मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी CBI की इन्क्वायरी के लिए राज्य सरकार से अनुमति लेनी होती है.

पश्चिम बंगाल सरकार ने 16 नवंबर, 2018 को राज्य में जांच और छापेमारी करने के लिए CBI को दी गई ‘सामान्य सहमति’ वापस ले ली थी. उस समय चिटफंड घोटाले को लेकर ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया था.

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